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छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की दीपका विस्तार परियोजना के लिए ग्राम मलगांव में अधिग्रहित भूमि पर मुआवजे के लिए तैयार सूची में बड़ा घपला सामने आया है। जांच में 152 मकान काल्पनिक पाए गए हैं, जिनका मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है। इस मामले में कटघोरा के एसडीएम रोहित सिंह ने एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इन मकानों का मुआवजा रद्द करने और भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, तो 15 दिनों के भीतर वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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कलेक्टर के निर्देश पर जांच दल गठित
कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर गठित जांच दल, जिसमें राजस्व अमला और एसईसीएल के अधिकारी शामिल थे, ने मलगांव में अधिग्रहित 63.795 हेक्टेयर भूमि पर सर्वेक्षण किया। यह भूमि कोयला उत्खनन के लिए 2004 में कोल बेयरिंग एरिया (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित की गई थी। वर्ष 2022-23 में किए गए सर्वेक्षण में 1638 मेजरमेंट बुक तैयार की गईं, जिनके आधार पर मुआवजे का गणना पत्रक बनाया गया।
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विस्थापन के दौरान चला पता
मई 2025 में विस्थापन के दौरान पता चला कि सूची में शामिल कई परिसंपत्तियां मौके पर मौजूद नहीं हैं। एसईसीएल ने 78 मकानों की सूची दी, जो काल्पनिक थे। इसके अलावा, राजस्व अधिकारियों ने 2018 से 2022 तक की गूगल अर्थ तस्वीरों के आधार पर 74 अन्य मकानों को भी गैर-मौजूद पाया। इस तरह कुल 152 मकान काल्पनिक निकले, जिनका मुआवजा गलत मेजरमेंट बुक के आधार पर तैयार किया गया था।
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एसडीएम का सख्त रुख
एसडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए एसईसीएल को निर्देश दिया कि इन 152 मकानों का मुआवजा किसी भी स्थिति में न दिया जाए। यदि कोई भुगतान हो चुका है, तो संबंधितों से राशि वसूली जाए और तीन दिन के भीतर मुआवजा रद्द करने की प्रक्रिया पूरी कर एसडीएम कार्यालय को सूचित किया जाए। इस मामले ने प्रशासन और एसईसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
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