छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध रेत खनन, भंडारण और परिवहन पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर चल रही कार्रवाई के तहत आज दो रेत भंडारण अनुमतियाँ तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। दोनों मामलों में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन, स्वीकृत मात्रा से अधिक भंडारण और अनियमित गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं।
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भरारी गांव में पहली अनुमति निरस्त, 3.86 लाख का जुर्माना
वरुण कुमार साहू द्वारा अप्रैल 2025 में 5 वर्षों के लिए ली गई रेत भंडारण की अनुमति को निरस्त किया गया है। स्थान: भरारी गांव, अनुमत भंडारण क्षमता: 6,000 घन मीटर, निरीक्षण में अनुमति से अधिक रेत और भंडारण मापदंडों का उल्लंघन मिला। कलेक्टर ने साहू पर ₹3,86,200 का जुर्माना भी अधिरोपित किया है।
दोनर गांव में दूसरी अनुमति रद्द, प्रतिभूति राशि जप्त
शैलेन्द्र नागवंशी को जून 2023 में दी गई 5 वर्षीय अनुमति भी निरस्त।भंडारण क्षमता: 6,000 घन मीटर, अनुमति स्थल पर निरीक्षण में अनियमितताएँ और नियमों की अवहेलना पाई गई। ₹50,000 की प्रतिभूति राशि जप्त की गई।
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10 जून के बाद अब तक: अवैध रेत पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
23 हाईवा और ट्रैक्टर वाहन पकड़े गए जो अवैध रेत परिवहन में संलिप्त थे।4 चैन माउंटेड मशीनें भी जब्त की गईं जो महानदी में अवैध खनन कर रही थीं। अब तक 5,000 घन मीटर से अधिक रेत जब्त कर ली गई है। ढीमरटिकुर गांव में 300 ट्रिप रेत पंचायत को सुपुर्द की गई।
आज की ताजा कार्रवाई:
अछोटा: 4 ट्रैक्टर
कलारतराई: 3 ट्रैक्टर
तेन्दूकोन्हा: 2 ट्रैक्टर
लोहरसी: मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन करते 1 ट्रैक्टर
इन सभी वाहनों को कलेक्टोरेट परिसर (कम्पोजिट बिल्डिंग) में सुरक्षा में रखा गया है।
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कलेक्टर का निर्देश: दबाव मुक्त हो कार्रवाई
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई की जाए। राजस्व व खनिज विभाग की संयुक्त टीम को नियमित निरीक्षण करने और अवैध रेत परिवहन के संभावित मार्गों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
धमतरी जिला प्रशासन की यह कार्रवाई अवैध रेत कारोबार पर एक मजबूत संदेश है। शासन की मंशा स्पष्ट है नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे न सिर्फ पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, बल्कि राजस्व हानि भी रुकेगी।
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