निजी कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप, 11 B.Sc निजी नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता पर रोक

Deeksha Nandini Mehra | Jun 30, 2024, 08:51 IST
Share
 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता पर लगी रोक
नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता पर लगी रोक

आयुष विश्वविद्यालय ने 11 निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता पर रोक लगा दी है। पहली बार विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की बैठक में इतना सख्त फैसला लिया है।

11 B.Sc Nursing Colleges Affiliation Banned : छत्तीसगढ़ के निजी कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। आयुष विश्विद्यालय ने एक दो नहीं पूरे 11 निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता पर रोक लगा दी है। वहीं आयुष विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने 129 में से 118 को सही पाया है। पहली बार विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की मीटिंग में इतना सख्त फैसला किया गया है।

ये खबर पढ़िए ...CG Weather : भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानिए आज कहां बरसेंगे बादल

दरअसल, जिन कॉलेजों की संबद्धता पर रोक लगी उनमें से एक कॉलेज में प्राचार्य नहीं है, 3 कॉलेजों में स्टाफ की कमी, 27 के पास खुद के कॉलेज भवन, लैब और छात्रावास नहीं है। इसके अलावा आठ कॉलेज ऐसे भी थे जिनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से मान्यता नहीं थी। ये कॉलेज राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों और नर्सिंग संघों से जुड़े पदाधिकारियों के हैं।

ये खबर पढ़िए ...छत्तीसगड़ में कैबिनेट विस्तार पर क्यों बोले सीएम, थोड़ा रुकिए जरा

इनकी मान्यता निरस्त

  • जेईएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर- 60 सीट: टीचिंग स्टॉफ में प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक नहीं थे। भवनों के नक्शे की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।
  • शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गरियाबंद- 80 सीट: 10 साल बाद भी कॉलेज और छात्रावास भवन का निर्माण नहीं कराया। आईएनसी मापदंड के अनुरूप टीचिंग स्टॉफ, लैब, लाइब्रेरी, क्लास रूम नहीं है। क्लीनिकल ट्रेनिंग के लिए जिला अस्पताल गरियाबंद से नवीनीकरण आदेश नहीं हुआ।
  • मार्गदर्शन संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग- कोरिया-40 सीट: 15 साल बाद भी कॉलेज और छात्रावास भवन का निर्माण नहीं कराया गया। किराए के भवन के कक्ष छोटे हैं, जो मानकों के अनुरूप नहीं है। टीचिंग स्टॉफ, लैब, उपकरण और लाइब्रेरी की कमी है।​​​​​​​
ये खबर पढ़िए ...अशोका बिरयानी के शाकाहारी खाने में मिला मांस का टुकड़ा, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन

इस सत्र में घटेंगी सीट

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2023 में संचालनालय ने कमियां पाते हुए एक कॉलेज की मान्यता रोक दी थी, जिसके बाद काफी दबाव आया। अंत में मान्यता जारी की गई। पिछले सत्र में 124 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 7216 सीटें थी, इस सत्र में 600 सीट कम होंगी।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • chhattisgarh news in hindi
  • Nursing Colleges Affiliation Banned
  • नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता पर रोक
  • आयुष विश्विद्यालय
  • Chhattisgarh Nursing colleges
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज