आयुष्मान कार्ड का बदला नियम... जिनके पास ये नहीं उन्हें फिर से बनवाना होगा

Ayushman Card New Rules : किसी ने पूर्व में आयुष्मान कार्ड बनाया है, लेकिन वह राशन कार्ड के आधार पर नहीं बना है तो ऐसे लोगों को फिर से नया पंजीयन कराना होगा।

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Kanak Durga Jha
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Ayushman Card New Rules : किसी ने पूर्व में आयुष्मान कार्ड बनाया है, लेकिन वह राशन कार्ड के आधार पर नहीं बना है तो ऐसे लोगों को फिर से नया पंजीयन कराना होगा। इसी के साथ 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाना होगा। इसके लिए निगम के सभी 70 वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने पर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार शासन की ओर से दिया जा रहा है। 

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दोबारा बनवाना होगा कार्ड

पूर्व में यदि आयुष्मान कार्ड बन चुका है। फिर भी उन्हें फिर से आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाना पडेगा। इसके लिये राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। मात्र आधार कार्ड ले जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड के लिए एपीएल और बीपीएल में दर्ज सभी सदस्यों का अलग अलग आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा रहा है। 

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जिनके पास पूर्व में आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन वह राशन कार्ड से नहीं बना है तो उन्हें फिर से आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, जोन कार्यालय, जनप्रतिनिधि, मितानिन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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FAQ

अगर किसी व्यक्ति ने पहले आयुष्मान कार्ड बनवाया है, लेकिन वह राशन कार्ड के आधार पर नहीं बना है, तो उन्हें क्या करना होगा?
यदि किसी व्यक्ति का पूर्व में बना आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड के आधार पर नहीं है, तो उन्हें फिर से नया पंजीयन कराना होगा। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड के साथ पुनः आवेदन करना होगा।
आयुष्मान वय वंदना कार्ड किन लोगों के लिए अनिवार्य है और इसका क्या लाभ मिलेगा?
आयुष्मान वय वंदना कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बनवाना अनिवार्य है। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें शासन की ओर से 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए लोगों को कहाँ संपर्क करना चाहिए?
आयुष्मान कार्ड से जुड़ी विस्तृत जानकारी और पंजीयन के लिए लोग टोल फ्री नंबर 104, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, जोन कार्यालय, जनप्रतिनिधि, मितानिन, या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 

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