बॉयफ्रेंड संग घूमने गई 10वीं की छात्रा से डैम में गैंगरेप, वीडियो बनाकर 5 घंटे तक किया ब्लैकमेल
Harrison Masih | Mar 03, 2026, 14:46 IST
balod-minor-girl-gangrape-blackmail-rajahi-dam
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले (दल्लीराजहरा) में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का क्लासमेट उसे बहला-फुसलाकर रजही डैम ले गया था, जहां दो अन्य युवकों ने उनका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
NEWS IN SHORT
- बालोद जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया।
- नाबालिग क्लासमेट छात्रा को रजही डैम ले गया, जहां दो युवकों ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया।
- करीब 5 घंटे तक छात्रा को बंधक बनाकर धमकाया, मारपीट की और दुष्कर्म किया गया।
- रात 9:30 बजे घर लौटने के बाद छात्रा ने परिजनों को घटना बताई, उसी रात FIR दर्ज हुई।
- पुलिस ने नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है।
NEWS IN DETAIL
बहाने से डैम ले गया क्लासमेट
दोपहर करीब 2:30 बजे वहां मौजूद दो स्थानीय युवकों, वासुदेव विश्वकर्मा (21) और लोमन गोंड (28) ने छिपकर इनका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो दिखाकर छात्रा और उसके साथी को डराना-धमकाना शुरू कर दिया।
बंधक बनाकर धमकाया और दुष्कर्म
परिजन परेशान, स्कूटी मिली संदिग्ध हालात में
रात में लौटी छात्रा, तुरंत दर्ज हुई FIR
सीएसपी विकास पाटले के अनुसार, मामले में बीएनएस की धारा 147/2, 127, 62, 49 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
Knowledge
- पॉक्सो एक्ट (POCSO) नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान करता है।
- अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना गंभीर आपराधिक अपराध है।
- नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल न्याय बोर्ड में चलता है।
- दुष्कर्म के मामलों में कठोर कारावास की सजा हो सकती है।
- कानून के अनुसार पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है।
Alert
- बच्चों को सुनसान स्थानों पर जाने से रोकें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें।
- ब्लैकमेल या धमकी की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो साझा करना भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है।
IMP FACTS
- घटना स्थल: रजही डैम, दल्लीराजहरा (बालोद)
- पीड़िता: 10वीं की नाबालिग छात्रा
- आरोपी: नाबालिग क्लासमेट + 21 और 28 वर्षीय युवक
- समयावधि: दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक
- धाराएं: बीएनएस की विभिन्न धाराएं व पॉक्सो एक्ट धारा 6
आगे क्या
निष्कर्ष
ये खबर भी पढ़ें...
छत्तीसगढ़ में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पहले ले गए सुनसान जगह फिर बारी-बारी कर नोचा
छत्तीसगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप, 4 दरिंदे गिरफ्तार
चलती कार में महिला मैनेजर से गैंगरेप, कंपनी CEO, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर आरोप, जानिए पूरा मामला
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari