/sootr/media/media_files/2025/01/22/FiBxG8Gx3A4MgWAottqe.jpg)
Ban on sale of meat and alcohol : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में मांस और मदिरा की बिक्री पर बैन लगाया गया है। यह प्रतिबंध अलग- अलग तारीखों में दो दिन के लिए रहेगा। इस संबंध में प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मांस- मदिरा का जमकर सेवन होता है। वोट के लिए उम्मीदवार वोटर्स को मांस- मदिरा ऑफर करते हैं।
CGPSC घोटाले में 2 अफसरों को गिरफ्तार करेगी CBI ,राज्यपाल ने दी अनुमति
इन दो दिनों के लिए दिया गया आदेश
जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस यानी 30 जनवरी 2025 को मांस - मटन, मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों तथा शराब की दुकानों को बंद रखे जाने की बात कही गई है।
CG Breaking : नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म
इनको दी गई जिम्मेदारी
राजधानी रायपुर नगर निगम प्रशासन को भी इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी 2025 को किसी भी दुकान में मांस - मटन विक्रय करते पाए जाने पर मांस - मटन जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे
डिप्टी कलेक्टर का 25 साल का बेटा ईयरबड्स के चक्कर में डैम में डूबा,मौत
FAQ
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका अकाउंट है तो सतर्क रहें,104 पर FIR