मांस - मदिरा की बिक्री पर बैन... नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव के बीच झटका

Ban on sale of meat and alcohol : छत्तीसगढ़ में मांस और मदिरा की बिक्री पर बैन लगाया गया है। यह प्रतिबंध अलग- अलग तारीखों में दो दिन के लिए रहेगा। इस संबंध में प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

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Kanak Durga Jha
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Ban on sale of meat and alcohol : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में मांस और मदिरा की बिक्री पर बैन लगाया गया है। यह प्रतिबंध अलग- अलग तारीखों में दो दिन के लिए रहेगा। इस संबंध में प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मांस- मदिरा का जमकर सेवन होता है। वोट के लिए उम्मीदवार वोटर्स को मांस- मदिरा ऑफर करते हैं।

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इन दो दिनों के लिए दिया गया आदेश

जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस यानी 30 जनवरी 2025 को मांस - मटन, मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों तथा शराब की दुकानों को बंद रखे जाने की बात कही गई है।

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इनको दी गई जिम्मेदारी

राजधानी रायपुर नगर निगम प्रशासन को भी इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी 2025 को किसी भी दुकान में मांस - मटन विक्रय करते पाए जाने पर मांस - मटन जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे

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FAQ

छत्तीसगढ़ में मांस और मदिरा की बिक्री पर बैन कब तक रहेगा ?
छत्तीसगढ़ में मांस और मदिरा की बिक्री पर बैन 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी 2025 (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को रहेगा।
छत्तीसगढ़ में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ?
यह प्रतिबंध नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान मांस और मदिरा के अधिक सेवन को रोकने के लिए लगाया गया है, क्योंकि उम्मीदवार वोटर्स को इन चीजों का ऑफर करते हैं।
यदि मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद दुकानों में बिक्री होती है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी ?
यदि मांस और मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित दिनों में दुकानों में होती है, तो मांस-मटन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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