व्यापार को बढ़ावा देने नियमों में बड़ा बदलाव, एक ही प्लॉट पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा बदलाव किया है। इस सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

author-image
Arun tiwari
New Update
Big change in rules to promote business industries will be able to do double construction on the same plot the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा बदलाव किया है। इस सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे।  इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को लगता है कि उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार में इजाफा होगा।।

ये हुआ है बदलाव 

फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

ये खबर भी पढ़ें...छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, नगरीय प्रशासन विभाग बना रहा ड्राफ्ट

सीबीडी क्षेत्रों में आने वालों को भी फायदा 

नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।

ये खबर भी पढ़ें...EOW की तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार समेत 20 अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश

निवेश बढ़ाने पा फोकस 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।

ये खबर भी पढ़ें...नकली होलोग्राम के मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच रहे कानून के लंबे हाथ

आम आदमी को भी राहत

ये खबर भी पढ़ें...छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में Heat Wave का येलो अलर्ट

जमीन नामांतरण को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब जमीन बिक्री के साथ ही खरीदार के नाम पर  नामांतरण  हो जाएगा। ,राज्य सरकार ने तहसीलदारों से ये अधिकार छीन लिया है। अब रजिस्टर और सब रजिस्टार तत्काल नामांतरण कर सकेंगे।

 

cg goverment | cg gov | cg government | cg government decision | economy bussiness news | व्यापार | छत्तीसगढ़ सरकार

cg goverment economy bussiness news cg government उद्योग व्यापार cg government decision छत्तीसगढ़ सरकार Chhattisgarh छत्तीसगढ़ cg gov