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छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की कुर्सी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शासन ने बीजापुर में नए डीईओ की नियुक्ति कर दी, इसी दौरान पिछले DEO ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब दोनों अधिकारी डीईओ के पद पर होने का दावा कर और आदेश जारी कर रहे हैं।
राज्य शासन ने 10 जुलाई को जगदलपुर के सहायक संचालक राजकुमार कठौते को बीजापुर में डीईओ के पद पर पदस्थ किया था। इसके साथ ही पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया का उनके मूल पद कोंडागांव के माकड़ी ट्रांसफर कर दिया गया। |
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हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
पिछले डीईओ लखनलाल धनेलिया ने इस आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते में स्थानांतरण समिति को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है और कहा है कि समिति 15 दिन में मामले का निपटारा करे। इस दौरान याचिकाकर्ता पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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एक कुर्सी के दो दावेदार
वर्तमान डीईओ राजकुमार कठौते का कहना है कि, हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है। शासन ने उन्हें विधिवत पदस्थ किया है। वे विभागीय कार्यों का प्रभार लेकर निर्देश जारी कर रहे हैं।
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पूर्व DEO ने दी ये दलील
पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया का कहना है कि उन्होंने महज 6 महीने पहले ही बीजापुर में कार्यभार संभाला था। नियमों के खिलाफ उनका तबादला हुआ है। वे अभी भी खुद को डीईओ मानते हुए कार्यालयीन आदेश जारी कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब तक स्थानांतरण समिति याचिका पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 23 जुलाई को यह आदेश पारित किया।
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स्थानांतरण समिति के फैसले पर नजरें
इस मामले में अंतिम फैसला स्थानांतरण समिति के निष्कर्ष पर टिका है, जो तय करेगा कि बीजापुर में कौन रहेगा डीईओ कठौते या धनेलिया?
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