एक कुर्सी पर जमे दो-दो DEO, दोनों धड़ल्ले से जारी कर रहे आदेश

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की कुर्सी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शासन ने बीजापुर में नए डीईओ की नियुक्ति कर दी, इसी दौरान पिछले DEO ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।

author-image
Pravesh Shukla
New Update
bijapur-deo-controversy-seat-claim the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की कुर्सी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शासन ने बीजापुर में नए डीईओ की नियुक्ति कर दी, इसी दौरान पिछले DEO ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब दोनों अधिकारी डीईओ के पद पर होने का दावा कर और आदेश जारी कर रहे हैं।

राज्य शासन ने 10 जुलाई को जगदलपुर के सहायक संचालक राजकुमार कठौते को बीजापुर में डीईओ के पद पर पदस्थ किया था। इसके साथ ही पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया का उनके मूल पद कोंडागांव के माकड़ी ट्रांसफर कर दिया गया।

पढ़ें: GST Scam: छापेमारी में बड़ा खुलासा, 48 करोड़ की सप्लाई में एक करोड़ की GST चोरी

हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

पिछले डीईओ लखनलाल धनेलिया ने इस आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते में स्थानांतरण समिति को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है और कहा है कि समिति 15 दिन में मामले का निपटारा करे। इस दौरान याचिकाकर्ता पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पढ़ें: अरपा-भैंसाझाड़ नहर परियोजना में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर सरकार की मेहरबानी, दोषी 11 में से सिर्फ तीन पर ही कार्यवाही

एक कुर्सी के दो दावेदार

वर्तमान डीईओ राजकुमार कठौते का कहना है कि, हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है। शासन ने उन्हें विधिवत पदस्थ किया है। वे विभागीय कार्यों का प्रभार लेकर निर्देश जारी कर रहे हैं।

पढ़ें: 125 नंबरों की जांच... फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं तोमर ब्रदर्स

पूर्व DEO ने दी ये दलील

पूर्व डीईओ लखनलाल धनेलिया का कहना है कि उन्होंने महज 6 महीने पहले ही बीजापुर में कार्यभार संभाला था। नियमों के खिलाफ उनका तबादला हुआ है। वे अभी भी खुद को डीईओ मानते हुए कार्यालयीन आदेश जारी कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ किया  कि जब तक स्थानांतरण समिति याचिका पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 23 जुलाई को यह आदेश पारित किया।

पढ़ें: रीपा योजना में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई: तीन पंचायत सचिव निलंबित,तीन जनपद सीईओ को नोटिस जारी

स्थानांतरण समिति के फैसले पर नजरें

 इस मामले में अंतिम फैसला स्थानांतरण समिति के निष्कर्ष पर टिका है, जो तय करेगा कि बीजापुर में कौन रहेगा डीईओ कठौते या धनेलिया?

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

छत्तीसगढ़ न्यूज

सीजी न्यूज | बीजापुर न्यूज | हाईकोर्ट का आदेश | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आदेश | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला | बीजापुर DEO विवाद | Chhattisgarh News | CG News | Bijapur News | District Education Officer | transfer | High Court order

Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ न्यूज Bijapur News बीजापुर न्यूज CG News सीजी न्यूज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट High Court order हाईकोर्ट का आदेश transfer ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला DEO जिला शिक्षा अधिकारी District Education Officer डीईओ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आदेश बीजापुर DEO विवाद