सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को बड़ी राहत; हाईकोर्ट ने खारिज की चुनाव याचिका
Umeshwari Baghel | Apr 17, 2026, 22:46 IST
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सीतापुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया हैं। बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो को राहत मिली हैं, जबकि याचिकाकर्ता मुन्ना लाल टोप्पो ने अनुबंध के कारण नामांकन निरस्त होने का विरोध किया था।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रामकुमार टोप्पो को बड़ी राहत दी हैं ।
- मुन्ना लाल टोप्पो की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया हैं।
- याचिकाकर्ता ने खुद अपने नामांकन पत्रों में सरकार के साथ अनुबंध की जानकारी दी थी।
- अदालत ने नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को नियमानुसार माना हैं ।
- न्यायालय ने पक्षकारों को अपने-अपने खर्चे खुद उठाने का निर्देश दिया हैं।
NEWS IN DETAIL
क्या था मामला?
कोर्ट का फैसला
प्रतिवादी का पक्ष
अंतिम निर्णय
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया और पक्षकारों को उनके अपने खर्चे खुद उठाने का निर्देश दिया हैं।
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