छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती, मसीही समाज ने दायर की याचिका
Harrison Masih | Apr 17, 2026, 13:16 IST
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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर विवाद बढ़ गया है, मसीही समाज ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास जैसे प्रावधानों को असंवैधानिक बताया गया है।
NEWS IN SHORT
- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर।
- मसीही समाज ने विधेयक के प्रावधानों को चुनौती दी।
- कानून अनुच्छेद 25 (Article 25) का उल्लंघन करता है।
- कानून की परिभाषाओं को अस्पष्ट बताते हुए दुरुपयोग की आशंका जताई।
NEWS IN DETAILS
क्या है पूरा मामला?
कानून में क्या हैं कड़े प्रावधान?
राज्य सरकार के इस प्रस्तावित कानून में निम्न बातें शामिल हैं:
- जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को अपराध माना जाएगा
- दोषी पाए जाने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा
- संगठित या बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने पर और सख्त कार्रवाई
- आर्थिक लालच, दबाव या छल से धर्म बदलवाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है
याचिका में क्या उठाए गए सवाल?
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 25 (Article 25) का हवाला देते हुए कहा, यह कानून धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। आजीवन कारावास जैसी सजा अत्यधिक और असंवैधानिक है। कानून की परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई हो सकती है। यह व्यक्तिगत निजता (Right to Privacy) और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है ।
टारगेटेड कार्रवाई की आशंका
छत्तीसगढ़ की धार्मिक स्थिति
जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार:
- हिंदू: 2.38 करोड़
- मुस्लिम: 5.14 लाख
- ईसाई: 4.90 लाख
- सिख: 68 हजार
चर्च और धार्मिक संरचना
कुछ प्रमुख चर्च:
- विश्रामपुर का “सिटी ऑफ रेस्ट” चर्च (1868 में स्थापित)
- कुनकुरी (जशपुर) का कैथेड्रल, जो एशिया के बड़े चर्चों में गिना जाता है
आगे क्या?
निष्कर्ष
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