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Bilaspur love marriage case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रेम विवाह के बाद एक युवती के अचानक लापता होने का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए मुंगेली एसपी को आदेश दिया है कि युवती को हर हाल में तलाश कर 28 अगस्त 2025 तक कोर्ट में पेश करें। साथ ही युवती के पिता को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
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क्या है बिलासपुर लव मैरिज मामला?
बिलासपुर निवासी सूरज बंजारे और मुंगेली की रहने वाली एक युवती के बीच दोस्ती थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने 15 मई 2025 को रायपुर के आर्य समाज मंदिर में विवाह किया। शादी के बाद पति-पत्नी साथ रहने लगे।
सूरज का आरोप है कि 28 मई 2025 को युवती के परिजन उसके घर आए और उसे जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद से युवती वापस नहीं लौटी। परेशान सूरज ने पहले अपने स्तर पर पत्नी को खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
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पुलिस पर लापरवाही का आरोप
युवक का कहना है कि उसने थाने में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नतीजतन, वह लगातार थाने के चक्कर लगाता रहा लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला।
हाईकोर्ट में दायर की गई बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका
निराश होकर सूरज ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) दायर की। याचिका में कहा गया कि युवती के परिजन उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं और न ही उससे मिलने दे रहे हैं। युवक ने यह भी आशंका जताई कि उसकी पत्नी के साथ अनहोनी हो सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि युवती की जान खतरे में है, इसलिए तत्काल उसे बरामद कर कोर्ट के सामने पेश कराया जाना जरूरी है।
हाईकोर्ट का आदेश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि युवती की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने मुंगेली एसपी को हर संभव प्रयास कर युवती को खोजने और 28 अगस्त तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके साथ ही युवती के पिता को भी उसी तारीख को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
शादी के बाद पत्नी लापता
लव मैरिज के बाद युवती लापता, कोर्ट तक पहुंचा मामला1. शादी की शुरुआतबिलासपुर के सूरज बंजारे ने 15 मई 2025 को रायपुर के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया। 2. परिजन का हस्तक्षेपशादी के कुछ दिन बाद 28 मई को युवती के परिजन उसे जबरन अपने साथ ले गए। 3. पुलिस की लापरवाहीपति सूरज ने पत्नी की तलाश की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4. कोर्ट की शरणपरेशान होकर सूरज ने हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। 5. हाईकोर्ट का सख्त आदेशहाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को 28 अगस्त तक युवती और उसके पिता को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। |
यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि आखिर युवती सुरक्षित है या नहीं और वह किस परिस्थिति में अपने परिजनों के साथ गई थी।
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