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बिलासपुर। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के अवकाश नगदीकरण (leave encashment) भुगतान में देरी करने पर बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बैंच ने आदेश की अवहेलना मानते हुए यह नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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अवकाश नगदीकरण की मांगपुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित कुल 33 पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए दलील दी थी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ही तरह छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को भी 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का फायदा दिया जाना चाहिए। |
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हाईकोर्ट में दायर हुई थी अवमानना याचिका
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदेश दिया था कि वे फगुआ राम प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 90 दिन के अंदर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण कर अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान करें। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी भी SSP बिलासपुर की ओर से निर्धारित समय अवधि में न तो अभ्यावेदन का निराकरण किया गया और न ही अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान किया गया। इससे दुखी होकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की ।
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हाईकोर्ट ने SSP को दिया तलब
अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने इसे पहली नजर में आदेश की अवहेलना मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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