3623 भवन मालिकों को निगम का नोटिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाने पर कार्रवाई

जिले में लगातार गिर रहे भू-जल स्तर को रोकने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाने वाले 3 हजार 623 भवन मालिकों की सुरक्षा निधि (एफडीआर) राजसात करने की तैयारी हो रही है।

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Pravesh Shukla
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बिलासपुर। जिले में लगातार गिर रहे भू-जल स्तर को रोकने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाने वाले 3 हजार 623 भवन मालिकों की सुरक्षा निधि (एफडीआर) राजसात करने की तैयारी हो रही है। निगम ने इन्हें तीन दिन में संतोषजनक जवाब पेश करने का नोटिस जारी किया है। जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रति 100 वर्गमीटर पर 1,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

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अनुमति के वक्त रखी थी शर्त

इन सभी से भवन निर्माण की अनुमति के समय यह शर्त रखी गई थी कि वे अपने परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराएंगे, लेकिन अब तक यह कार्य नहीं कियाइस शर्त के तहत इन भवन मालिकों से 110 प्रति वर्गमीटर की दर से सुरक्षा निधि भी जमा कराई गई थी। नियमों के अनुसार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करने के बाद लिखित सूचना निगम कार्यालय को देने पर यह सुरक्षा निधि वापस कर दी जाती है, लेकिन सूचना न देने और निर्माण नहीं करने पर अब निगम ने सख्त कदम उठाते हुए इस रकम को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

FDR हो सकता है राजसात

निगम के भवन शाखा द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब या सबूत नहीं मिले तो एफडीआर को राजसात कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रति 100 वर्गमीटर पर 1000 की वार्षिक शास्ति भी लगाई जाएगी और यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित भवन मालिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कर उसकी प्रमाणित जानकारी निगम को नहीं देंगे।

पांच प्वॉइंट में समझें पूरी खबर

  1. नोटिस जारी और जुर्माने की तैयारी: नगर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने वाले 3,623 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिन के अंदर जवाब देना होगा, वरना प्रति 100 वर्गमीटर पर 1,000 रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा।

  2. सुरक्षा निधि (FDR) जब्त करने की प्रक्रिया: भवन निर्माण की अनुमति के समय इन मालिकों से सुरक्षा निधि जमा कराई गई थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने की स्थिति में यह सुरक्षा निधि (FDR) जब्त कर ली जाएगी।

  3. जुर्माना तब तक लगेगा जब तक नियम का पालन न हो: यदि भवन मालिक तीन दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनकी सुरक्षा निधि (FDR) तो जब्त होगी ही, साथ ही उन पर वार्षिक जुर्माना भी तब तक लगता रहेगा जब तक वे सिस्टम का निर्माण नहीं करवा लेते।

  4. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों है अनिवार्य: सरकार ने 150 वर्गमीटर (लगभग 1500 वर्गफीट) से अधिक के सभी भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य किया है। यह वर्षा जल का संचयन (Rainwater harvesting) करके भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है।

  5. निगम कमिश्नर का बयान: निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि पिछले पांच सालों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने वाले मालिकों पर यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि जल संरक्षण (Water conservation) को बढ़ावा मिले।

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रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों है जरूरी?

सरकार ने 150 वर्गमीटर (1500 वर्गफीट) से अधिक के सभी भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे वर्षा जल का संचयन कर भूजल स्तर को संतुलित किया जा सकता है। भवन निर्माण अनुमति से पहले सुरक्षा निधि के रूप में राशि ली जाती है। निर्माण के बाद प्रमाणित सूचना देने पर राशि वापस कर दी जाती है।

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लग सकता है जुर्माना

ऐसा न करने पर एफडीआर जब्त होने के साथ ही जुर्माना भी लगेगा। इस संबंध में निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि बीते पांच सालों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाने वाले 3623 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। भवन बनवाने के दौरान जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि को राजसात करने की तैयारी है।

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