एग्रीस्टैक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, पंजीकृत किसान ही बेच सकेंगे धान

Agristack Portal Farmer Registration एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब केवल पंजीकृत किसान ही धान की बिक्री कर सकेंगे।

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Harrison Masih
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Agristack Portal Farmer Registration: छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्रदेश के किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि एकीकृत किसान पोर्टल को एग्रीस्टैक पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और योजनाओं का सही तरीके से लाभ पहुंचाना है।

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खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए नया पंजीयन जरूरी

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सभी किसानों का नवीन पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का कैरी फारवर्ड और संशोधन कार्य भी एग्रीस्टैक पोर्टल पर किया जाएगा। केवल वही किसान जो एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत होंगे, वे धान विक्रय के लिए पात्र होंगे।

पंजीयन प्रक्रिया और सुविधा

किसान नजदीकी लेम्प्स केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर निःशुल्क एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन करवा सकते हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत किसान कृषक उन्नति योजना का भी लाभ उठा सकेंगे, जिसमें किसानों को उपार्जित धान की अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

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धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों के लिए आर्थिक सहायता

पिछले खरीफ में यदि किसान ने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, तो वे इस बार धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करा सकते हैं। गिरदावरी में रकबे की पुष्टि के बाद, मान्य रकबे पर किसानों को 11,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

दलहन, तिलहन, मक्का एवं अन्य फसलों के लिए भी सहायता

खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी और कपास उगाने वाले किसानों को भी एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद गिरदावरी में रकबे की पुष्टि होने पर मान्य रकबे पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी।

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एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकरण के लिए जरूरी जानकारी

पंजीकरण अनिवार्य
धान बिक्री के लिए अब किसान का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

केवल पंजीकृत किसान पात्र
सिर्फ वही किसान जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे धान विक्रय कर सकेंगे।

निःशुल्क पंजीकरण सुविधा
किसान नजदीकी लेम्प्स केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर बिना किसी शुल्क के पंजीकरण करवा सकते हैं।

खरीफ 2025-26 के लिए लागू
यह नियम खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।

सरकारी योजनाओं का लाभ
पंजीकृत किसानों को उन्नति योजना समेत कई शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा।

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जिला प्रशासन की अपील

कांकेर जिले के जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टैक में अपना पंजीयन कराएं ताकि सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

यह कदम प्रदेश के किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उन्हें योजनाओं का सही लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे समय रहते पंजीयन कराएं और अपने खेती के रकबे की सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं।

FAQ

एग्रीस्टैक पोर्टल क्या है?
एग्रीस्टैक पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपने कृषि संबंधी डेटा को पंजीकृत कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें?
किसान नजदीकी लेम्प्स केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं।
एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकरण से क्या लाभ मिलेगा?
पंजीकरण के बाद किसान उन्नति योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और धान विक्रय में पात्र होंगे।

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