CG News. छत्तीसगढ़ में सहायक उप निरीक्षक (ASI) (Assistant Sub Inspector) पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया में नियमों और मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की गई है। रायपुर के महेंद्र सिंह कोरम ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पदोन्नति सूची को चुनौती दी।
यह सूची 5 जून 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद पदोन्नति ओदश 27 जून 2025 को जारी कर दिया गया। इस आदेश को चुनौती दी गई और अब 27 जून के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ डीजीपी को नोटिस देकर कोर्ट ने जवाब मांगा है।
पदोन्नति नियमों के खिलाफ की गई
महेंद्र सिंह कोरम का आरोप है कि एएसआई योग्यता सूची में वरिष्ठता की गणना ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर की गई है, जो विभागीय नियमों के खिलाफ है। उन्होंने 9 जून 2025 को डीजीपी के समक्ष इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
याचिका में महेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि विभागीय नियमों के तहत वरिष्ठता की सूची की गणना होती तो उनका क्रमांक जो होता वह 30-35 के बीच रहता, जबकि जो नई सूची सामने आई है उसमें उन्हें 47वें स्थान पर रहा है। इस त्रुटि के कारण पूरी पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
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क्या है कोर्ट का आदेश?
हाईकोर्ट आदेश में इस मामले की गंभीरता को समझते हुए 27 जून को जारी पदोन्नति (Promotion) आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही डीजीपी और एडीजीपी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
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