3200 करोड़ का शराब घोटाला: 28 आबकारी अधिकारियों की जमानत खारिज,अब गिरफ्तारी की तैयारी

Harrison Masih | Aug 18, 2025, 19:53 IST
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छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में हाईकोर्ट ने 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईओडब्ल्यू अब अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है।

CG liquor scam:छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रूपए के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में फंसे 28 आबकारी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने दिखाई सख्ती

कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में ईओडब्ल्यू (राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) और एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने गिरफ्तारी टालने पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।

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आरोपियों की दलीलें खारिज

दरअसल, इन 28 अधिकारियों ने विशेष न्यायालय और फिर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि वे निर्दोष हैं, जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलें मानने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

शराब घोटाले में कौन-कौन हैं आरोपी अधिकारी?

ईओडब्ल्यू ने जिन अधिकारियों पर केस दर्ज किया है, उनमें प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एलएस ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडुजा, अश्वनी अनंत, अनंत सिंह, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम, राजेश जायसवाल समेत अन्य शामिल हैं।

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पहले से जेल में कई बड़े नाम

इस घोटाले में पहले से ही कई बड़े नेता और अधिकारी जेल में बंद हैं। इनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टूटेजा और होटल व्यवसायी अनवर ढेबर शामिल हैं। अब तक इस केस में 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 8 डिस्टलरी संचालक भी हैं।

कैसे हुआ छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?

जांच में खुलासा हुआ है कि 2019 से 2023 के बीच बिना ड्यूटी चुकाए शराब की अवैध बिक्री की गई। इससे राज्य सरकार को अरबों का राजस्व नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड अनवर ढेबर है, जिसे 90 करोड़ रूपए का कमीशन मिला।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला क्या है?

  1. हाईकोर्ट का सख्त रुख
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में 28 आबकारी अधिकारियों की जमानत खारिज कर दी और ईओडब्ल्यू को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
  2. ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई
    आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब इन अधिकारियों की गिरफ्तारी और पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है।
  3. बड़े नाम पहले से जेल में
    इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा और होटल कारोबारी अनवर ढेबर सहित कई बड़े नेता व अधिकारी पहले से जेल में बंद हैं।
  4. 2019 से 2023 तक का घोटाला
    जांच में सामने आया कि बिना ड्यूटी चुकाए शराब की अवैध बिक्री की गई, जिससे राज्य को अरबों का राजस्व नुकसान हुआ।
  5. अनवर ढेबर मास्टरमाइंड
    होटल कारोबारी अनवर ढेबर को इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसे अकेले करीब 90 करोड़ रुपये कमीशन मिला।
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आगे की कार्रवाई

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब ईओडब्ल्यू और एसीबी जल्द गिरफ्तारियां करने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे घोटाले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।

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