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Raipur. छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस अभियान के दौरान राज्यभर में मतदाता सूची का गहन सत्यापन किया गया, जिसके बाद 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार कुल 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा कराए गए थे। 45 दिनों तक चले इस विशेष अभियान में हजारों बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया।
क्यों कटे 27 लाख से ज्यादा नाम
SIR सर्वे के बाद सामने आया कि बड़ी संख्या में मतदाता अब पात्र नहीं थे-
- 6,42,234 मतदाता मृत पाए गए
- 19,13,540 मतदाता शिफ्टेड या अनुपस्थित (Absent) मिले
- 1,79,043 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे
इन्हीं सभी कारणों से संबंधित मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कैसे देखें
मतदाता अपनी जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जांच सकते हैं—
ऑनलाइन: छत्तीसगढ़ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://election.cg.gov.in/ASDList/
ऑफलाइन: मतदाता अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सूची देख सकते हैं।
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें नोटिस देकर नाम जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।
दावा-आपत्ति की पूरी समय-सारणी
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को दावा-आपत्ति का मौका दिया गया है-
दावे और आपत्तियां:
23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक
सुनवाई और वेरिफिकेशन:
23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक
अंतिम वोटर लिस्ट जारी:
21 फरवरी 2026
रायपुर जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी
मतदान को आसान बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। पहले रायपुर जिले में 1923 मतदान केंद्र थे, जिनमें बलौदा बाजार क्षेत्र के 110 केंद्र शामिल थे। अब यह संख्या बढ़कर 2484 मतदान केंद्र हो गई है।
विधानसभा-वार बदलाव
- बलौदा बाजार: 110 ➝ 117
- धरसीवां: 254 ➝ 302
- रायपुर ग्रामीण: 327 ➝ 491
- रायपुर नगर पश्चिम: 283 ➝ 385
- रायपुर नगर उत्तर: 204 ➝ 259
- रायपुर नगर दक्षिण: 253 ➝ 344
- आरंग: 251 ➝ 305
- अभनपुर: 241 ➝ 281
कुल 561 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं, जिससे मतदाताओं को मतदान में सहूलियत मिलेगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
यदि किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो फॉर्म-6 भरना होगा, साथ में घोषणा पत्र (Annexure-IV) देना अनिवार्य। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 सांकेतिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना होगा
आवेदन फॉर्म कहां जमा करें
नागरिक अपना आवेदन अपने क्षेत्र के BLO के पास ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जमा कर सकते हैं
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