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Raipur. देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ समेत छह राज्यों में यह अवधि बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में अब मतदाता 18 दिसंबर तक SIR प्रक्रिया के फॉर्म जमा कर सकेंगे। पहले SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज, गुरुवार (11 दिसंबर) थी, जिसे अब एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है।
फॉर्म जमा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया में सहयोग न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और समय पर फॉर्म जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, साथ ही मृत, स्थानांतरित या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं को हटाया जाएगा और गलत नाम व पते को ठीक किया जाएगा। मतदाता सत्यापन का समय 18 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के बाद, अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
ऐसे समझें पूरी खबर
छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में मतदाता फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाकर अब 18 दिसंबर कर दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा न करने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी होगा। SIR मतदाता सूची में नए 18+ मतदाताओं को जोड़ने, तथा मृत या स्थानांतरित वोटरों को हटाने के लिए अनिवार्य है। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, 2.12 करोड़ मतदाताओं के लिए BLOs के तीन बार जाने के बावजूद हजारों फॉर्म अब तक आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के BLA को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले मृत, स्थानांतरित और गैरमौजूद वोटरों की सूची देने का निर्णय लिया है। |
BLO और BLA के प्रयास
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, लेकिन अभी भी हजारों फॉर्म आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं की SIR प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 24,371 BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और 38,846 BLA (बूथ लेवल एजेंट) की ड्यूटी लगाई गई है।
BLO (सरकारी कर्मचारी) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं और उनसे जानकारी जुटाने के लिए तीन-तीन बार प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद हजारों मतदाता फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के BLA (बूथ लेवल एजेंट) भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।
राजनीतिक दलों को मिलेगी सूची
मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को उन मतदाताओं की सूची दी जाएगी, जो मृत, स्थानांतरित, या गैरमौजूद हैं। यह सूची उन मतदाताओं की है जिनसे BLO तीन बार कोशिश करने के बावजूद संपर्क नहीं कर पाए हैं। यह तरीका बिहार में हुई SIR प्रक्रिया के दौरान भी अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता को बढ़ाना है।
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