छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने से पहले की स्कूल बसों की जांच

छत्तीसगढ़ में स्कूलों के खुलने से पहले परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में स्कूल बसों की जांच शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत बस्तर जिले में स्कूल बसों को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

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Krishna Kumar Sikander
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Checking of school buses before opening of schools in Chhattisgarh the sootr
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छत्तीसगढ़ में स्कूलों के खुलने से पहले परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में स्कूल बसों की जांच शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत बस्तर जिले में 130 स्कूल बसों को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन केवल 41 बसें ही जांच के लिए पहुंचीं। शनिवार को परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने इन बसों का गहन निरीक्षण किया। 

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प्रदेशव्यापी अभियान

परिवहन विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल बसों की जांच को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करना है। विभाग ने स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहनों की जांच कराएं और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखें।

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फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त करने की कार्रवाई

जांच में पांच बसों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं पाई गई, जिन्हें निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद छोड़ा गया। वहीं, 89 बसें जांच के लिए उपस्थित नहीं हुईं, जिनके परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इन बसों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने स्पष्ट किया कि बिना पैनिक बटन वाली स्कूल बसें नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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चालक-परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निजी स्कूलों द्वारा संचालित बसों के चालक और परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग ने चालक और परिचालकों का नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य जांच भी की। सभी स्कूल अटेंडेंट्स को परिचालक लाइसेंस के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेने और प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।

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स्कूल संचालकों की लापरवाही पर नकेल

संयुक्त कलेक्टर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे ने बताया कि जांच में शामिल न होने वाली 89 बसों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इनके परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द करने के साथ-साथ स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कई स्कूल संचालक चालक और परिचालकों की जानकारी आरटीओ को उपलब्ध नहीं करा रहे, जो गंभीर लापरवाही है और बड़े हादसों का कारण बन सकती है। 

 

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