भूपेश बघेल की मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती, अब 11 अगस्त को याचिका पर सुनवाई
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को चुनौती दी गई थी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्वमुख्यमंत्रीभूपेशबघेलकीप्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मनीलॉन्ड्रिंगएक्ट की धारा 44 को चुनौती दी गई थी। भूपेश बघेल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब यह मामला सोमवार को दोबारा सुना जाएगा।
इस केस की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिसउज्जलभूइयां और जस्टिसएनके सिंह शामिल हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि- “हम पहले प्रारंभिक आपत्तियों (preliminary objections) को सुनेंगे। इसके बाद उनपरजवाब (response) सुना जाएगा और फिर हम मेरिट्स (मामले के गुण-दोष) पर आएंगे। सभी चरणों को पूरा करेंगे।”
'केस दो दिन का तय था'
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि यदि सुनवाई कल तक टलती है, तो यह केस समय पर खत्म नहीं हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में धारा 44A से जुड़ा मुद्दा भी गंभीर है और उसकी भी सुनवाई होनी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका और अगली सुनवाई भूपेश बघेल ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 44 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
कोर्ट की प्रक्रिया और प्रारंभिक आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ पहले इस मामले की प्रारंभिक आपत्तियों पर बहस सुनेगी, फिर उस पर प्रतिक्रिया ली जाएगी और अंत में मुख्य मुद्दे (मेरिट्स) पर फैसला होगा।
कपिल सिब्बल का पक्ष और सुनवाई का महत्व भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सुनवाई में देरी हुई तो पूरा मामला समय पर खत्म नहीं हो पाएगा। उन्होंने धारा 44A के गंभीर सवालों की भी सुनवाई की मांग की।
बघेल का आरोप – ईडी की प्रक्रिया पर सवाल भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि ईडी बिना कोर्ट की अनुमति के बार-बार पुराने मामलों में पूछताछ कर रही है, जो कानून और न्याय प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि धारा 50 के तहत खुद आरोपी से ही गवाही ली जा रही है, जो उचित नहीं है।
राजनीतिक बयान और बेटे की गिरफ्तारी पर सवाल बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को ईडी का प्रवक्ता बताते हुए कहा कि बिना ठोस सबूतों के उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वहीं जिन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट है, वे खुले घूम रहे हैं।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत सोमवार को पहले कुछ बेल मामलों को सुनेगी और फिर सुबह 11 बजे PMLA रिव्यू पर सुनवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि “हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे ताकि पूरा समय मिल सके।
सवाल 1: भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में कौन-सी कानूनी धारा को चुनौती दी है?
जवाब: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 44 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह धारा विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया से संबंधित है।
सवाल 2: इस मामले की सुनवाई कौन सी पीठ कर रही है?
सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, उसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं।
सवाल 3: कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि सुनवाई में देरी न हो क्योंकि केस दो दिन का तय था। उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि धारा 44A से जुड़ा मुद्दा भी अहम है और उसकी भी सुनवाई जरूरी है।
सवाल 4: कोर्ट ने सुनवाई के लिए क्या प्रक्रिया तय की है?
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पहले प्रारंभिक आपत्तियों (preliminary objections) पर सुनवाई होगी, फिर जवाब (response) और उसके बाद मामले के गुण-दोष (merits) पर बहस की जाएगी।
सवाल 5. अगली सुनवाई कब और कैसे होगी?
मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 11 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे होगी। कोर्ट पहले कुछ बेल मामलों को सुनेगा और फिर PMLA रिव्यू पर ध्यान केंद्रित करेगा।
CG money laundering
भूपेश बघेल की ईडी को चुनौती | CG money laundering
Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा | भूपेश बघेल की भूपेश बघेल की ईडी को चुनौती | CG money laundering n ईडीCG money laundering को चुनौती | पूर्व
CG money laundering सीएम भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल | Bhupesh Baghel | Money Laundering | CG money laundering | ED raid in money laundering case | Supreme Court | Hearing postponed | final hearing postponed in Supreme Court | hearing postponed in Supreme Court | Enforcement Directorate