ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को छग में नहीं मिलता ईनाम, छुट्टी पाने के लाले
VINAY VERMA | Jan 28, 2026, 19:33 IST
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छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को उचित ईनाम और वेतन लाभ नहीं मिल रहे हैं। खिलाड़ियों को वेतन कटने से बचाने के लिए अपने अर्जित अवकाश की बलि देनी पड़ती है। सिलेक्शन और ट्रायल प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां हैं।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ के ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को ईनाम नहीं मिलता।
- खिलाड़ियों को वेतन कटने से बचाने के लिए अपने अर्जित अवकाश की बलि देनी पड़ती है।
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग टीम चयन, ट्रेनिंग और ट्रायल की पूरी जिम्मेदारी संभालता है।
- कई विभागों में वेतन वृद्धि और वर्किंग डे मानने से इनकार किया जाता है।
- सिलेक्शन प्रक्रिया अव्यवस्थित और फेयर नहीं, पहले से चयन की संभावना रहती है।
NEWS IN DETAIL
यह सबकुछ कई सालों से चल रहा है। हमने जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो और भी कई गड़बड़ियां सामने आईं। प्रतियोगिता 19 अलग-अलग खेलों आयोजित की जाती है।
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खेल विभाग समस्या की जड़
इसमें ऑल इंडिया सर्विसेस के अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अधिकारी भी शामिल होते हैं।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभागों को जारी करना होता है लेकिन सलेक्टशन, ट्रेनिंग कैंप, टीम बनाने, कोच-मैनेजर सलेक्शन से लेकर टीम भेजने तक की जिम्मेदारी खेल एवं युवा कल्याण अपने कंधोें पर ले लेता है।
इसके आदेश के आधार पर खिलाड़ी खेलने तो चले जाते हैं लेकिन विभाग आदेश को मानने के लिए मना कर देते हैं।
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ईनाम में वेतन वृद्धि नहीं मिलती
मजबूरन खिलाड़ियों को अपनी अर्जित अवकाश कटवाना पड़ता है। विभागों का कहना है कि अवकाश, वेतनवृद्धि संबंधित आदेश के लिए सामान्य प्रशासन के नियम पालन करने होते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नहीं..।
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सिलेक्शन में भी गड़बड़ी
ट्रायल देने वाले की पूल बनाते हैं, रेफरशिप करते हैं। ऐसे में फेयर सिलेक्शन की उम्मीद कहां तक की जा सकती है।
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आनन-फानन में कैंप
इसके अलावा जिस तरह से पुलिस विभाग और नगरी निकाय विभागों में सिविल सर्विसेज एक्ट लागू नहीं होता इस तरह से महाविद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर और प्रोफेसर लोगों पर भी सर्विसेज एक्ट लागू नहीं होता।
बावजूद इसके इन्हें सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाना विधि विरुद्ध है।
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