छत्तीसगढ़ में नए तरीके से काम करेंगे कमिश्नर और कलेक्टर, विभागों को भी सरकार का नया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने कमिश्नर और कलेक्टरों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत उन्हें नए तरीके से काम करना होगा। इस आदेश का उद्देश्य... पढ़ें पूरी खबर

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VINAY VERMA
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रायपुर :छत्तीसगढ़ में संभाग आयुक्त, कलेक्टर को अब नए तरीके से काम करना होगा। राज्य सरकार प्रदेश कामों में तेजी लाने और लंबे समय से टेबलों पर धूल खा रही फाइलों को चमकाने के लिए नया आदेश जारी किया जाएगा। नए आदेश के तहत अब सभी इन अधिकारियों के कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से काम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

उत्तरदायी बनाने की दिशा में काम

बताया जा रहा है कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए सरकार ने प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया है। मंत्रालय के सभी विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के जरिए फाइलों का निबटारा होगा।

 

  1. नया आदेश: छत्तीसगढ़ सरकार ने कमिश्नर और कलेक्टरों के लिए नए आदेश जारी किए, जिनके तहत उन्हें नए तरीके से काम करना होगा।

  2. ई-ऑफिस प्रणाली: सभी विभागों में अब फाइलों का निबटारा ई-ऑफिस के माध्यम से होगा, जिससे काम अधिक पारदर्शी और तेज होगा।

  3. एक जनवरी 2026 से लागू: 1 जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में ई-ऑफिस के जरिए काम करेंगे।

  4. डाक का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान: विभागों के बीच डाक का आदान-प्रदान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, फिजिकल फाइल तब ही बनेगी जब विभाग प्रमुख का अनुमोदन होगा।

  5. काम में तेजी: इस व्यवस्था से प्रशासकीय कार्यों में तेजी आएगी और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी अधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य कर सकेंगे।

नए साल से होगी शुरुआत

आदेश के अनुसार एक जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर (cg IAS) कार्यालय में ई ऑफिस के जरिए ही काम होगा। इसके अलावा एक विभाग से दूसरे विभाग डाक भेजने का काम भी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर फिजिकल फाइल बनेगी लेकिन उसके लिए विभाग प्रमुख का अनुमोदन जरूरी होगा। उसके अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए।

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काम में इस तरह आएगी तेजी

CG News: इस तरह के आदेश का उद्देश्य प्रशासकीय स्वीकृत के कामों में तेजी लाना है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया से अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान काम हो सकेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार काम कर सकते हैं।

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