छत्तीसगढ़ में दशहरा के दिन शराब नहीं पी सकेंगे लोग, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को पूरी तरह से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त के आदेश के बाद हर जिले में शराब की दुकानें बंद रहेगी। राज्य में कलेक्टर ने भी इस बात की जानकारी दी है।

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Dablu Kumar
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DRY DAY 2 OCT
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अगर आप शराब के शौकीन हैं और आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। 2 अक्टूबर को राज्य की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन दशहरा पर्व भी है। आबकारी आयुक्त के आदेश के बाद अब हर जिले के कलेक्टर ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से आजाद भारत का सपना पूरा किया। सरकार इस दिन को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करती है और शराब दुकानों को बंद रखती है।

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छत्तीसगढ़ में ड्राय डे

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मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने जिले की सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट शराब की फुटकर दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर जिले में ड्राय डे रहेगा।

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उन्होंने कहा कि इस दिन जिले की सभी शराब दुकाने और एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्ति वाले व्यावसायिक क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर की शक्तियों के आधार पर लिया गया है। कलेक्टर ने इस आदेश का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने की बात भी कही है।

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02 अक्टूबर को शराब की दुकानें रहेंगी बंद

गांधी जयंती 02 अक्टूबर 2025 के अवसर पर कलेक्टर सरगुजा ने जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले की सभी शराब की दुकानें, विदेशी शराब दुकानें, प्रीमियम विदेशी शराब दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 और मद्य भाण्डागार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री, परिवहन और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जानें क्या होता है ड्राय डे

ड्राय डे (Dry Day) भारत में उन दिनों को कहा जाता है जब सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आमतौर पर कई कारणों से होता है-

1. चुनाव: मतदान के दिन और मतगणना के दिन, शराब की बिक्री पर रोक लगती है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और मतदाताओं पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े।

2. राष्ट्रीय या धार्मिक अवसर: जैसे गाँधी जयंती (2 अक्टूबर), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), या कुछ धार्मिक त्योहारों जैसे रामनवमी, ईद, या गुरु नानक जयंती आदि के दिन।

3. स्थानीय नियम: कुछ राज्यों या शहरों में विशिष्ट दिन, जैसे महीने का पहला दिन या कुछ खास स्थानीय अवसरों पर ड्राय डे घोषित किया जा सकता है।

क्या होता है ड्राय डे वाले दिन?

  • शराब की दुकानें, बार, पब, और रेस्तरां में शराब की बिक्री और परोसना पूरी तरह बंद रहता है।
  • कुछ जगहों पर शराब खरीदने या पीने की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  • निजी तौर पर घर में पहले से खरीदी गई शराब का सेवन आमतौर पर प्रतिबंधित नहीं होता, बशर्ते यह सार्वजनिक रूप से न हो।
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