छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-बलात्कार में गुप्तांग का प्रवेश जरूरी, स्खलन नहीं
Rajesh Lahoti | Feb 18, 2026, 21:22 IST
Photograph: (the sootr)
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना जननांग प्रवेश के यौन कृत्य को बलात्कार नहीं, बल्कि 'बलात्कार का प्रयास' माना जाएगा। अदालत का यह फैसला साक्ष्य-आधारित प्रमाण पर दिया गया है।
News in Short
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार और बलात्कार के प्रयास में अंतर स्पष्ट किया।
- जननांग प्रवेश का साक्ष्य न होने पर मामला बलात्कार का प्रयास माना गया।
- आरोपी को बलात्कार के बजाय बलात्कार के प्रयास का दोषी ठहराया गया।
- मेडिकल रिपोर्ट में जननांग प्रवेश का साक्ष्य नहीं था, इसलिए सजा में कटौती की गई।
- यह फैसला यौन अपराधों में साक्ष्य आधारित न्याय को बढ़ावा देता है।
News in Detail
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अश्लील हमला और बलात्कार की कोशिश के बीच फर्क समझना ज़रूरी है, और हर गंभीर आरोप स्वतः बलात्कार की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता जब तक कानूनी तत्व पूरे न हों।
मामला क्या था?
गवाही में विरोधाभास, मेडिकल रिपोर्ट निर्णायक
उधर मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन सुरक्षित पाया गया। डॉक्टर ने “आंशिक प्रवेश” की संभावना जताई, पर स्पष्ट रूप से बलात्कार की पुष्टि नहीं की।
अदालत ने कहा कि जब गवाही में विरोधाभास हो और मेडिकल साक्ष्य स्पष्ट प्रवेश सिद्ध न करें, तो धारा 376 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
सजा में क्या बदलाव हुआ?
क्यों अहम है यह फैसला?
यह फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ माना जाएगा।
यह खबरें भी पढ़ें..
जल जीवन मिशन घोटाला: छत्तीसगढ़ से 10 वां आरोपी गिरफ्तार, पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल अभी भी भूमिगत
छत्तीसगढ़ को 2 दिनों में मिले 9 आईएएस अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ में शौकीनों के लिए खुशखबरी, होली के दिन खुलेंगी शराब दुकानें
राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को : छत्तीसगढ़ से अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर कांग्रेस में घमासान
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava