/sootr/media/media_files/2025/08/19/chhattisgarh-high-court-expressed-strong-displeasure-over-illegal-recovery-in-jails-the-sootr-2025-08-19-10-30-22.jpg)
छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों और उनके परिजनों से अवैध वसूली की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने जेल प्रशासन और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि जेलें सुधार गृह हैं, लेकिन वहां भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की शिकायतें अत्यंत चिंताजनक हैं।
कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
कोर्ट ने डीजी (जेल) को निर्देश दिया कि जेलकर्मियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई और इसके परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाए। कोर्ट इस केस की सुनवाई अब आगामी सितंबर22, 2025 को करेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश किया गया। इसमें बताया गया है कि दुर्ग सेंट्रल जेल में वसूली के 87 मामले सामने आए हैं। इनमें से छह में चार्जशीट दाखिल हुई, पांच मामले ट्रायल में हैं, एक में आरोपित बरी हो चुका है, और एक की जांच जारी है।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चाकू बिक्री पर सख्त रुख, बिलासपुर में जनहित याचिका, रायपुर में वकील पर हमले से हड़कंप
फोन-पे के जरिए कैदियों के परिजनों से पैसे वसूले
चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जेल के बाहर एक नाश्ता केंद्र के मोबाइल नंबर से फोन-पे के जरिए कैदियों के परिजनों से पैसे वसूले गए। जांजगीर-चांपा जिला जेल में दो गार्डों द्वारा कैदियों के परिजनों से पैसे मांगने का मामला पुष्ट हुआ, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा। वहीं, सारंगढ़-बिलाईगढ़ उपजेल में कैदियों से वसूली और मारपीट के गंभीर आरोपों पर छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जो अब ट्रायल कोर्ट में है।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का NHAI को कड़ा निर्देश, आवारा मवेशियों से हादसे रोकें, पेंड्रीडीह में अतिक्रमण पर लगाम
एक वकील की शिकायत पर हुआ एक्शन
जशपुर जिला जेल में एक वकील ने शिकायत की कि उसके भाई से फोन कॉल की सुविधा के नाम पर जेल गार्ड ने पैसे मांगे। इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने समिति बनाई है, जो कार्यवाही कर रही है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जेलों में इस तरह की घटनाएं कैदियों के मौलिक अधिकारों का हनन हैं और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। कोर्ट ने जेल कर्मचारियों द्वारा वसूली, मारपीट और ऑनलाइन भुगतान के दुरुपयोग को गंभीर अपराध माना और डीजी जेल को चेतावनी दी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई के सबूत कोर्ट में पेश किए जाएं।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का शिक्षा विभाग को कड़ा संदेश, बिना मान्यता स्कूलों पर कार्रवाई नहीं, दुर्घटना हुई तो कौन जिम्मेदार?
FAQ
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
द सूत्र कीt खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧
छत्तीसगढ़ जेल | जेल में अवैध वसूली | कैदियों से अवैध वसूली | जेल प्रशासन भ्रष्टाचार