छत्तीसगढ़ PG एडमिशन नियम में बड़ा बदलाव: राज्य कोटे की 25% सीटें खत्म; मेडिकल छात्रों में नाराजगी

छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल पीजी प्रवेश नियम 2025 में बदलाव करते हुए राज्य कोटे की सीटों को 50% से घटाकर 25% कर दिया है। यह बदलाव एक हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया है जिसने 100% स्थानीय डोमिसाइल नियम को रद्द कर दिया था।

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Harrison Masih
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Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल PG एडमिशन नियम 2025 में एक बड़ा बदलाव करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस संशोधन के तहत, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों को 50% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इस नए नियम के लागू होते ही प्रदेश के मेडिकल छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है।, क्योंकि इससे उनकी प्रतिस्पर्धा और चुनौती काफी बढ़ गई है।

स्टेट कोटा और आरक्षण संरचना में बदलाव

राज्य सरकार ने PG (MD-MS) प्रवेश के लिए सीटों की संरचना को जटिल बना दिया है, जिससे पहले छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस पढ़े छात्रों को मिलने वाले लाभ में कटौती हुई है।

पुरानी व्यवस्थानई व्यवस्था (2025 PG Rules)
स्टेट कोटा 50%अब केवल 25% स्टेट कोटा + 25% नॉन-इंस्टीट्यूशनल/ओपन कोटा
बाकी 50% ऑल इंडिया क्वोटायथावत 50% रहेगा
निजी कॉलेज में 42.5% स्टेटअब इन सीटों में भी बाहर के छात्रों के लिए अवसर
केवल CG में MBBS करने वाले PG में पात्रअब अन्य राज्यों के छात्र भी ओपन कैटेगरी में शामिल

नए नियम के तहत, राज्य कोटे की 50% सीटों को दो हिस्सों में बाँटा गया है: 25% इंस्टीट्यूशनल (छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस पढ़े छात्रों के लिए) और 25% नॉन-इंस्टीट्यूशनल (ओपन कैटेगरी)।

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ओपन कैटेगरी से बढ़ेगी चुनौती

मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'नॉन-इंस्टीट्यूशनल' या 'ओपन कैटेगरी' नाम से जो 25% सीटें खोली गई हैं, वे मूल रूप से उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने एमबीबीएस तो दूसरे राज्यों से किया है, लेकिन अब वे मेरिट के आधार पर छत्तीसगढ़ के PG कोर्स में प्रवेश के पात्र होंगे।

छत्तीसगढ़ डाक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने कहा, "संशोधित नियम के तहत राज्य कोटे की आधी सीट छत्तीसगढ़ के बाहर से एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दी गई है। ऐसे स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ में भी राज्य कोटा का दोतरफा लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण सेवा देने वाले स्थानीय छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा और चुनौती दोनों बढ़ जाएगी।"

नियम बदलने की पृष्ठभूमि

बीते पांच सालों से प्रवेश 'इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल' के आधार पर हो रहे थे, यानी केवल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एमबीबीएस पढ़े छात्रों को ही PG प्रवेश का हक था। हाईकोर्ट ने एक छात्रा की याचिका पर 100 फीसदी स्थानीय डोमिसाइल के नियम को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शासन को नया प्रवेश नियम 2025 बनाना पड़ा। 1 दिसंबर के बाद जारी इस गजट नोटिफिकेशन से अधिकारी भी उलझन में हैं।

प्रवेश प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता

MD-MS एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सोमवार को पूरा हो गया है। 22 नवंबर को हाईकोर्ट के फैसले के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। नियमानुसार रीशेड्यूल जारी किया जाना था, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभी तक मेरिट व आवंटन सूची जारी करने का कोई नया शेड्यूल जारी नहीं किया है, जिससे छात्रों में अनिश्चितता बनी हुई है।

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निजी कॉलेजों में सीटों का गणित

निजी मेडिकल कॉलेजों में भी स्टेट कोटे की सीटों पर बाहर से पढ़े छात्रों को मौका मिलेगा।

सीट उपलब्धता (उदाहरण):

निजी कॉलेजकुल सीटेंराज्य कोटा + अन्य
भिलाई5749 राज्य / 8 अन्य
रायपुर (1)6354 राज्य / 9 अन्य
रायपुर (2)6657 राज्य / 9 अन्य

यह नया बदलाव छत्तीसगढ़ के उन स्थानीय छात्रों के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है जिन्होंने अपनी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई राज्य के संस्थानों से की है, और अब उन्हें अपनी ही सीटों पर बाहरी छात्रों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।

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