मेडिकल PG सीट कटौती पर चरणदास महंत ने CM को लिखा पत्र; 50% स्टेट कोटा बहाल करने की मांग

मेडिकल पीजी प्रवेश नियम 2025 में राज्य कोटे की सीटों को घटाकर 25% किए जाने के बाद, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखा है। महंत ने मांग की है कि स्थानीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए PG की 50% सीटें सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

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Harrison Masih
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Raipur. छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी सीटों के स्टेट कोटा घटाए जाने का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। महंत ने मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और मेडिकल पीजी की कम से कम 50 प्रतिशत सीटें छत्तीसगढ़ के स्थानीय छात्रों के लिए सुरक्षित रखे।

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क्या है मुख्य मुद्दा?

राज्य सरकार ने हाल ही में मेडिकल PG एडमिशन नियम 2025 में संशोधन करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य कोटे की सीटों को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कटौती से छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अब इन सीटों पर बाहरी राज्यों के छात्रों को भी मौका मिलेगा। पहले ये 50% सीटें सिर्फ उन छात्रों के लिए आरक्षित थीं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी।

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पत्र में महंत ने क्या लिखा?

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संबोधित करते हुए कहा कि- "वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कोटा घटकर 25 प्रतिशत रह गया है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से जूनियर डॉक्टर और छात्र प्रतिनिधि मुझसे मिले हैं। आपसे छात्र हित में निर्णय की अपेक्षा और विश्वास है।"

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महंत ने कहा है कि छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनके हितों की रक्षा करते हुए पुराने नियम के अनुसार सीटों को बहाल करेगी।

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पीजी सीटों का बदला हुआ गणित

इस संशोधन से सरकारी और निजी दोनों तरह के कॉलेजों में सीटों का आवंटन प्रभावित हुआ है। यहां पहले से ही 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे (AIQ) में जाती हैं। बची हुई स्टेट कोटे की सीटें 50% से घटकर 25% हो गई हैं। निजी कॉलेजों में 42.5% स्टेट कोटा, 42.5% मैनेजमेंट और 15% एनआरआई कोटा रहता है। अब यहाँ के स्टेट कोटे का दायरा भी बदल गया है, जिससे स्थानीय छात्रों को कम सीटें मिलेंगी।

नवंबर 2025 में ही एक नया नियम लागू किया गया था, जिसमें केवल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को ही पीजी एडमिशन का हक दिया गया था। अधिकारियों को अब उलझन है कि पहले वाले 'इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल' नियम को इस नए 25% कोटा नियम के साथ कैसे लागू किया जाए।

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सीटों की स्थिति (उदाहरण):

निजी मेडिकल कॉलेजकुल PG सीटेंप्रभावित राज्य कोटे की सीटेंअन्य/मैनेजमेंट/NRI कोटा
भिलाई कॉलेज5749 (राज्य कोटा था)8 (अन्य)
रायपुर निजी कॉलेज-16354 (राज्य कोटा था)9 (अन्य)
रायपुर निजी कॉलेज-26657 (राज्य कोटा था)9 (अन्य)

चरणदास महंत का यह पत्र मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि हजारों स्थानीय मेडिकल छात्रों के हितों की रक्षा के लिए इस विवादित नोटिफिकेशन को वापस लिया जा सके।

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