छत्तीसगढ़ में नकली पनीर बेचने वालों की खैर नही, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान
Umeshwari Baghel | Jul 30, 2026, 21:14 IST
छत्तीसगढ़ में नकली पनीर बैन
छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मिलावटी पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खाद्य विभाग जल्द आदेश जारी कर जांच अभियान चलाएगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर रोक, सरकार सख्त
- मिलावटी पनीर बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
- स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, पनीर जांच अभियान शुरू
- बाजार में नकली पनीर पर सरकार की नजर
- लोगों की सेहत के लिए एनालॉग पनीर बैन
मंत्री के अनुसार बाजार में कई जगह ऐसा पनीर बेचे जाने की शिकायतें सामने आई थीं, जो असली दूध से तैयार नहीं किया गया था। ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन जल्द ही आदेश जारी करेगा।
पूरा मामला?
ऐसे पनीर को एनालॉग पनीर कहा जाता है। इसे बनाने में कई बार वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने कहा है कि अगर ऐसे उत्पादों को पनीर बताकर बेचा जाता है तो यह ग्राहकों के साथ धोखा है।
जल्द जारी होगा आधिकारिक आदेश
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और मिठाई दुकानों पर जाकर पनीर की गुणवत्ता की जांच करेंगी। संदिग्ध उत्पादों के सैंपल लेकर उन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों की टीम बाजार में बिक रहे पनीर की जांच करेगी। इसके अलावा पैकेजिंग, लेबल और उत्पाद की जानकारी भी देखी जाएगी। गलत जानकारी देने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार सख्त
सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं है। कार्रवाई का मकसद केवल लोगों को सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है।
उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील
लोगों को सलाह दी गई है कि भरोसेमंद दुकानों से ही पनीर खरीदें। पैक्ड पनीर खरीदते समय उसकी पैकिंग, तारीख और कंपनी की जानकारी जरूर जांच लें।
क्या होता है एनालॉग पनीर?
इसमें वनस्पति फैट, स्टार्च, इमल्सीफायर और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगर इसे सही जानकारी के साथ बेचा जाए तो यह अलग उत्पाद के रूप में हो सकता है।
समस्या तब होती है जब इसे सामान्य पनीर बताकर ग्राहकों को बेचा जाता है। इससे लोगों को उत्पाद की वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती।
राज्यभर में चलेगा जांच अभियान
सरकार का कहना है कि मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
FAQ
- छत्तीसगढ़ में किस पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह ऐसा उत्पाद है, जो सामान्य पनीर जैसा दिखता है लेकिन पूरी तरह दूध से नहीं बनाया जाता। - एनालॉग पनीर में क्या मिलाया जाता है?
एनालॉग पनीर बनाने में कई बार वनस्पति फैट, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सही जानकारी के बिना सामान्य पनीर बताकर बेचना गलत माना जाता है। - पनीर बेचने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग जांच अभियान चलाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह खबरें भी पढ़े...
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने रायपुर, धमतरी और बालोद में मारा छापा, सैकड़ों किलो नकली पनीर जब्त; ऐसे बनाया जा रहा था जहर
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, 11 दवाइयां तीन साल बैन
जिला अस्पताल में नवजात की मौत, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
By VINAY VERMA