चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की डेडलाइन, 11 दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म, 2003 की लिस्ट में नाम अनिवार्य नहीं

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रहे SIR फॉर्म जमा करने की समय-सीमा 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी है। इसके तहत अब ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित होगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी।

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Harrison Masih
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Raipur/Delhi. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय-सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला उन लाखों मतदाताओं के लिए राहत लेकर आया है जो गणना फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए संशोधित तिथियों के साथ नया शेड्यूल जारी किया है।

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SIR प्रक्रिया: संशोधित तिथियों में होंगे सभी काम

नए शेड्यूल के तहत एन्यूमरेशन (गणना), बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम-ऑब्जेक्शन (दावे-आपत्ति) की पूरी प्रक्रिया संशोधित तिथियों में पूरी होगी। इस नए कार्यक्रम में 1 जनवरी 2026 को योग्य तिथि माना गया है। यानी इस तिथि तक 18 साल पूरा करने वाले नागरिक भी वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2003 की लिस्ट में नाम अनिवार्य नहीं

छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के बीच SIR को लेकर सबसे बड़ा सवाल 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने की अनिवार्यता को लेकर था। कलेक्टर गौरव सिंह ने इस भ्रम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि 2003 की सूची में नाम न होने पर भी आपका वोट देने का अधिकार सुरक्षित है। SIR फॉर्म भरने के लिए केवल वर्तमान वोटर आईडी का होना पर्याप्त है।

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तीन कैटेगरी की स्पष्टता:

यदि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके माता-पिता का नाम है, तो उसका विवरण दर्ज करें। यदि माता-पिता का नाम नहीं है, लेकिन दादा-दादी या नाना-नानी का नाम 2003 की सूची में है, तो आप उससे खुद को लिंक कर सकते हैं। यदि किसी का भी नाम 2003 की सूची में नहीं मिल रहा है, तो भी चिंता न करें। आप अपने वर्तमान वोटर आईडी के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं।

नाम जोड़ने की प्रक्रिया (अंतिम चरण)

जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके नाम जोड़ने के लिए जिला स्तर पर एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

  • नोटिस: जिला चुनाव कार्यालय आपको नोटिस भेजेगा।
  • सुनवाई: आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
  • दस्तावेज: यहां आपको आधार कार्ड + 12 में से कोई एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
  • सत्यापन: सत्यापन के बाद आपका नाम सुरक्षित रूप से नई मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में अब तक 86% डिजिटाइजेशन पूरा

छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से SIR कार्य पूरी गंभीरता से जारी है। 29 नवंबर तक प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत है। हालांकि, डिजिटलीकरण की रफ्तार के मामले में छत्तीसगढ़ 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 8वें स्थान पर है। BLO द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म (EF) का वितरण लगभग 100% पूरा कर लिया गया है।

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