सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शव हटाने पर लगाई रोक
Rajesh Lahoti | Feb 19, 2026, 24:05 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासियों के शवों को कब्र से बाहर निकालने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने प्रशासन को सख्त हिदायत भी दी है।
News in Short
- सुप्रीम कोर्ट की रोक: अदालत ने ईसाई आदिवासियों के शवों को कब्र से निकालने पर पाबंदी लगा दी।
- प्रशासन पर सवाल: याचिका में आरोप है कि प्रशासन शवों को जबरन हटवाने में साथ दे रहा है।
- समान अधिकार की मांग: हर नागरिक को अपने ही गाँव में गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का हक मिलना चाहिए।
- संविधान का सहारा: अनुच्छेद 32 के तहत यह केस बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा।
- सरकार को नोटिस: कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
News in Detail
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली पीठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
आरोप: कब्र से शव हटाने में प्रशासन की भूमिका
याचिका में यह भी दावा किया गया कि कुछ मामलों में परिजनों की जानकारी के बिना कब्र से शव निकालने की कोशिश की गई, जिससे सामाजिक तनाव और भय का माहौल बना।
अनुच्छेद 32 के तहत सीधी दस्तक
पुराने फैसले की व्याख्या पर विवाद
पृष्ठभूमि और बढ़ता विवाद
फिलहाल यथास्थिति बरकरार
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