छत्तीसगढ़ वाहन मालिक बोले- शासन नहीं कर रहा नुकसान की भरपाई

Chhattisgarh vehicle owners said- Government is not compensating for the loss : चुनाव ड्यूटी में  लगे वाहन अगर 40 किलोमीटर चलता है, तो उसकी हॉल्टिंग और किलोमीटर दोनों की राशि जोड़कर और डीजल की राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा।

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Khushboo thakre
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Chhattisgarh vehicle owners said- Government is not compensating for the loss : छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने डीएसपी लाइन और आरआई लाइन को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में चुनाव में वाहनों की दर की राशि कितनी है, उसकी कॉपी मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी में  लगे वाहन अगर 40 किलोमीटर चलता है, तो उसकी हॉल्टिंग और किलोमीटर दोनों की राशि जोड़कर और डीजल की राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा।

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अगर वाहन 40 किलोमीटर से 1 किलोमीटर ज्यादा चलता है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ यातायात संघ ने आदेश कि कॉपी की मांग की है। उनका कहना है कि हम चालक और परिचालक को भुगतान कर रहे हैं, ऐसे हमें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। 

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निर्वाचन आयोग ने तय किया किराया

डीएसपी लाइन के अधिकारी निलेश द्विवेदी के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा चुनाव में जारी किए गए वाहनों के किराए को निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर तय करता है। उसके अनुसार ही पुलिस द्वारा वाहनों को भुगतान किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने आदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चालक और परिचालक के भोजन व्यवस्था और प्रतिदिन देय भत्ता कि राशि के भुगतान जो कि 375- 375 की राशि थी, उसे हटा दिया है। पुलिस विभाग ने कहा चुनाव आयोग द्वारा वाहन चालकों के भुगतान के लिए फंड आ गया है। जल्द ही भुगतान करने कि बात कही है। 

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वाहन स्वामियों को होगा नुकसान

परिचालक के भोजन व्यवस्था और प्रतिदिन देय भत्ता कि राशि 375- 375 हटाए जाने के बाद यह राशि भी अब वाहन मालिक को वहन करनी पड़ रही है। प्रतिदिन की राशि की बात करें तो उन्हें चालक और परिचालक को 750 रुपए कर भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि चुनाव के समय चलने वाली गाड़ियों का पीओएल ( पेट्रोल, डीजल) वाहन स्वामी द्वारा ही वहन किया जाएगा अगर शासन पीओएल उपलब्ध कराता है तो  पीओएल  व्यय घटाकर शेष किराया भुगतान किया जाएगा।

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