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छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई दिनों से ड्यूटी से गायब रहने वाले राज्य के 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में सभी डॉक्टरों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा गया है। मामले में अनुपस्थित डॉक्टरों की विभागीय जांच होने और आरोप सही पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया ये आदेश
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। ऐसे शासकीय सेवक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे।
साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के खिलाफ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल विभागीय जांच के आदेश दिए गए है। साथ ही जांच का निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जाए।
आरोप सिद्ध होने पर होगी कार्रवाई
आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पद से बर्खास्त करने की अनुमति दी जाए। पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।