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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण या मतांतरण के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में मतांतरण संबंधित 23 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अधिकांश बस्तर और सरगुजा संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
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धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक
वर्तमान में राज्य में मतांतरण को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दस अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यह कानून धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को संभव बनाएगा।
पांच साल में दर्ज हुए मामले
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मार्च 2025 के विधानसभा सत्र में बताया कि 2020 में 1, 2021 में 7, 2022 में 3, 2023 में कोई मामला नहीं, 2024 में 12 और 2025 में अब तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ मामलों में मतांतरण के आरोपों के बीच मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
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कैसे हो रहा है धर्मांतरण?
राज्य में चंगाई सभाओं के बहाने भोले-भाले, गरीब और असहाय लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को गोपनीय रूप से विदेशी फंडिंग प्राप्त हो रही है, जिसका उपयोग कथित तौर पर मतांतरण के लिए किया जा रहा है। पहले राज्य में 364 NGO विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे थे, लेकिन 2020 के अधिनियम संशोधन के बाद 84 पर प्रतिबंध लगा और 127 बंद हो गए। वर्तमान में 153 NGO सक्रिय हैं, जिनमें बस्तर के 19 में से 9 और जशपुर के 18 में से 15 NGO ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित हैं।
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सरकार की प्रतिबद्धता
डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, "मतांतरण रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। हम जल्द ही नया विधेयक लाएंगे, जिसमें मतांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान होंगे।" यह कदम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सामाजिक समरसता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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