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Cyber Crime Expert Bilaspur High Court Public Interest Litigation : छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट ही नहीं है। इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने चिंता जाहिर की है। डिवीजन बेंच ने बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जल्द ही एक्सपर्ट की नियुक्ति करने कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है।
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छत्तीसगढ़ को छोड़ देशभर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति
दरअसल, प्रदेश में आईटी एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। शिरीन मालेवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें बताया कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79-ए के तहत कोई परीक्षक/विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है। इस बीच देशभर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर क्राइम की बढ़ोतरी हो रही है। ठग लोगों को नए नए तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं। बावजूद इसके राज्य में विशेषज्ञ नहीं है।
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मोदी सरकार को करनी है नियुक्ति
जनहित याचिका में कहा गया है कि साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। याचिका में प्रदेश में एक्सपर्ट की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को आदेश जारी करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। आज कल छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हो रही है और ऐसे में एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएगी।
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FAQ
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