छत्तीसगढ़ में नहीं साइबर क्राइम एक्सपर्ट,मोदी सरकार को करना है नियुक्त

Cyber ​​Crime Expert Bilaspur High Court Public Interest Litigation : केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को छोड़ कर देशभर में 16 जगह पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है।

author-image
Marut raj
New Update
Cyber ​​Crime Expert Bilaspur High Court Public Interest Litigation the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

Cyber ​​Crime Expert Bilaspur High Court Public Interest Litigation : छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट ही नहीं है। इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने चिंता जाहिर की है। डिवीजन बेंच ने बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जल्द ही एक्सपर्ट की नियुक्ति करने कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है।

ये खबर भी पढ़ें... नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को कोर्ट से झटका

छत्तीसगढ़ को छोड़ देशभर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति

दरअसल, प्रदेश में आईटी एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। शिरीन मालेवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें बताया कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79-ए के तहत कोई परीक्षक/विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है। इस बीच देशभर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर क्राइम की बढ़ोतरी हो रही है। ठग लोगों को नए नए तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं। बावजूद इसके राज्य में विशेषज्ञ नहीं है।

ये खबर भी पढ़ें... 108 एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की चोरी पकड़ी गई...30 करोड़ रुपए सरेंडर

मोदी सरकार को करनी है नियुक्ति

जनहित याचिका में कहा गया है कि साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। याचिका में प्रदेश में एक्सपर्ट की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को आदेश जारी करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। आज कल छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हो रही है और ऐसे में एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

 

ये खबर भी पढ़ें... CG में UP पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली कर रहा था नकली दरोगा, पकड़ा गया

FAQ

छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति क्यों जरूरी है ?
छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम में वृद्धि हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की आवश्यकता है। राज्य में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमी है, जिसके कारण साइबर अपराधों की जांच और साक्ष्य संग्रहण में कठिनाई हो रही है। इसलिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति का आदेश देने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ?
छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि देशभर में 16 स्थानों पर एक्सपर्ट की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य में साइबर अपराधों के बढ़ने के बावजूद विशेषज्ञों की नियुक्ति न होने से मामलों की जांच में दिक्कतें आ रही हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से क्या निर्देश दिए हैं ?
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति के लिए शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले को गंभीर चिंता का विषय मानते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही नियुक्ति के लिए कदम उठाएगी, ताकि राज्य में साइबर अपराधों के मामलों की सही तरीके से जांच की जा सके।

 

ये खबर भी पढ़ें... जमीन बेचने से मिले पैसे उड़ा रहे थे...सगी बहन ने रकम बचाने डकैती डलवाई

chhattisgarh cyber crime news chhattisgarh cyber crime छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम बिलासपुर हाईकोर्ट साइबर क्राइम cyber crime experts