नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को कोर्ट से झटका

Chhattisgarh Civil Supplies Corporation Scam : छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम ( पीडीएस / नान ) घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नहीं मिली अग्रिम जमानत।

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Marut raj
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Former Advocate General Satish Chandra gets setback from court in Civil Supplies Corporation scam the sootr
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Chhattisgarh Civil Supplies Corporation Scam : छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम ( पीडीएस / नान ) घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ACB - EOW द्वारा दर्ज नए केस में जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे अब जारी किया गया है।

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ACB कोर्ट ने बताया था अत्यंत गंभीर मामला

उल्लेखनीय है कि पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने रायपुर की ACB कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की ACB कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही ACB कोर्ट ने इस केस को अत्यंत गंभीर मामला भी बताया था।

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केस शुरू करने के पर्याप्त सबूत

इसी मामले में  ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वर्मा के खिलाफ केस शुरू करने के पर्याप्त सबूत हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम ( पीडीएस ) घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला को अक्टूबर 2019 में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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जमानत देने वाले जज के संपर्क में थे आरोपी

जांच एजेंसी का कहना था कि ये दोनों ही अफसर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे। ईडी ने यह भी दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों आरोपियों और न्यायाधीश के बीच संपर्क कड़ी थे। इसके साथ ही ED ने अदालत में कहा था कि तीनों के ही खिलाफ केस शुरू करने पर्याप्त सबूत हैं। इसी के बाद ACB-EOW ने तीनों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है।

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FAQ

छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को हाइकोर्ट से क्या झटका लगा ?
छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले में सतीश चंद्र वर्मा को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
रायपुर की ACB कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा के मामले को लेकर क्या कहा था ?
रायपुर की ACB कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए इस केस को अत्यंत गंभीर मामला बताया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ क्या दावे किए थे ?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्मा दोनों आरोपी अफसरों और न्यायाधीश के बीच संपर्क की कड़ी थे।

 

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