जांजगीर जिले के एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को पत्नी से तलाक लिए बिना अपनी बेटी की उम्र की युवती से विवाह करना भारी पड़ गया है। अधिकारी की पत्नी ने महिला आयोग में इसकी शिकायत की है। जिसकी सुनवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित करने की अनुशंसा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने जांजगीर के कलेक्टर से की है। निलंबित करने के लिए अनुशंसा पत्र भेजा जा रहा है।
ये खबर भी पढ़िए...Weather Update : एक्टिव हो गया तगड़ा सिस्टम... अगले 48 घंटे तक होगी भारी बारिश
तलाक दिए बिना ही कर ली दूसरी शादी
राज्य महिला आयोग की सुनवाई में पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया है। महिला का पति वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। पति ने आयोग में स्वीकारा कि उसने बगैर तलाक लिए दूसरी महिला से विवाह कर लिया है। उस महिला से 16 वर्ष और तीन वर्ष के दो बच्चे हैं। पहली पत्नी से भी तीन बच्चे है। तीनों बच्चों की उम्र 41 वर्ष, 40 वर्ष और 38 वर्ष है।
ये खबर भी पढ़िए...रेप में मदद करने वाला भी रेपिस्ट... गैंगरेप केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
पहली पत्नी को भरण-पोषण नहीं
सुनवाई में तीनों बच्चों ने आयोग के सदस्यों को बताया कि उनके पिता 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। मां को कोई भरण-पोषण भी नहीं देते। पिता ने जिस दूसरी महिला से विवाह किया है, वह महिला पिता के बच्चों की उम्र की है। सुनवाई में आयोग के सदस्यों ने पाया कि अनावेदक एक जिम्मेदार शासकीय अधिकारी है। वह नगर पंचायत का मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। शासकीय नियमों को भली-भांति जानने के बावजूद उसने अपनी पत्नी (आवेदिका) से बिना तलाक लिए दूसरी महिला से विवाह कर लिया है।
ये खबर भी पढ़िए...
नमन, संवाद और संकल्प... क्या है ये सीक्रेट ऑपरेशन, जिससे ऑपरेशन को मिल रही सफलता
कभी नक्सलियों से खौफ खाते थे इस गांव के लोग... अब सड़क-बिजली की सुविधा
crime news | chhattisgarh crime news | Crime news The sootr | crime news today | CG News | cg news hindi | cg news in hindi | cg news hindi | cg news today | cg news update