निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल बढ़ा, फरवरी 2027 तक संभालेंगे कमान
Harrison Masih | Jun 12, 2026, 10:41 IST
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 जून 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। अजय सिंह फरवरी 2027 तक या नियमित नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। यह फैसला आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अजय सिंह 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 जून 2026 को यह आदेश जारी किया। आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क के खंड (2) और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्ते नियम 2002 के नियम 5 के तहत जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अजय सिंह अपने वर्तमान दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। यह व्यवस्था फरवरी 2027 तक या पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।
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राज्य में पंचायत, नगरीय निकाय और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए यह निर्णय लिया गया।
सरकार का मानना है कि अनुभवी नेतृत्व से चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होगी। नए अधिकारी की नियुक्ति तक इंतजार करने से कई तैयारियां अधर में लटक सकती थीं।
अजय सिंह को 1 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब उनका यह विस्तारित कार्यकाल करीब 3 साल का हो जाएगा।
अजय सिंह 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस (IAS – Indian Administrative Service) के अधिकारी रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। उन्होंने राज्य और केंद्र स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद स्थानीय निकाय चुनावों की पूरी निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया इसी आयोग की देखरेख में होती है। छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य में इस पद की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हजारों ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव इसी आयोग के नियंत्रण में होते हैं।
इस फैसले से निर्वाचन आयोग की चल रही योजनाओं और तैयारियों को गति मिलेगी। कार्यकाल विस्तार से प्रक्रियाओं में निरंतरता बनी रहेगी। चुनावी प्रबंधन में स्थिरता आने से मतदाता सूची अद्यतन, आदर्श आचार संहिता और अन्य तैयारियां बिना रुकावट जारी रहेंगी।
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कब और कैसे जारी हुआ आदेश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अजय सिंह अपने वर्तमान दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। यह व्यवस्था फरवरी 2027 तक या पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।
Election Commissioner term extended
कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
सरकार का मानना है कि अनुभवी नेतृत्व से चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होगी। नए अधिकारी की नियुक्ति तक इंतजार करने से कई तैयारियां अधर में लटक सकती थीं।
अजय सिंह को 1 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब उनका यह विस्तारित कार्यकाल करीब 3 साल का हो जाएगा।
कौन हैं अजय सिंह?
राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद कितना अहम है
चुनावी तैयारियों को मिलेगी गति
FAQ
- छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं?
अजय सिंह छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वे 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्हें 1 जून 2024 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। - अजय सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है?
सरकार ने उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक बढ़ाया है। यदि इससे पहले नियमित नियुक्ति होती है तो वह व्यवस्था पहले लागू होगी। 11 जून 2026 को यह आदेश जारी किया गया। - राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम क्या होता है?
राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत, नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों की निगरानी करता है। मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम जारी करना और आचार संहिता लागू करना इसके प्रमुख कार्य हैं। यह पद संविधान के अनुच्छेद 243-क के तहत बनाया गया है।
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