हाईकोर्ट के नाम पर ठगी ... कोर्ट ने कहा - ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रहे
Marut raj | Oct 18, 2024, 10:26 IST
Fraud in the name of Bilaspur High Court the sootr
Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। इनमें सबसे खास बात ये है कि आम लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है।
Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ में ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें उन्होंने रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों / संस्था से सतर्क रहने को कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हाईकोर्ट के नाम से ठगी की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक स्कीम चलाई है। इसमें रकम को दोगुना करने का झांसा दिया जा रहा है।
हाईकोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं की ओर से कम समय में रकम डबल करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों को गुमराह करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। ऐसा कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है।
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छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। इनमें सबसे खास बात ये है कि आम लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर फंसाया जा रहा है।
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इसलिए जारी किया गया है सर्कुलर
हाईकोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं की ओर से कम समय में रकम डबल करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों को गुमराह करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। ऐसा कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है।
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सरकारी कर्मचारियों को बना रहे निशाना
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