छत्तीसगढ़ में नई स्टार्टअप नीति लागू : 10 रोजगार देने पर मिलेंगे 10 लाख
Umeshwari Baghel | May 27, 2026, 16:19 IST
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छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की है। डीपीआईआईटी मान्यता वाले स्टार्टअप्स 10 लाख रुपए तक का अनुदान, सीड फंड सहायता, किराया अनुदान और निवेश/प्रौद्योगिकी पर प्रोत्साहन पा सकेंगे।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को मिलेगा 10 लाख का अनुदान
- नई नीति से स्टार्टअप्स को रोजगार और निवेश का फायदा
- सीड फंड और किराया अनुदान से बढ़ेगा स्टार्टअप्स का विकास
- डीपीआईआईटी मान्यता वाले स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन
- छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल: स्थानीय रोजगार और नवाचार को बढ़ावा
NEWS IN DETAIL
स्टार्टअप्स को किराए पर लिए गए ऑफिस या उद्योगिक जगह के लिए भी अनुदान मिलेगा। नीति में यह प्रावधान रखा गया है कि यदि स्टार्टअप पब्लिक वेलफेयर या सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ा है, तो उसे 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
निवेश और प्रौद्योगिकी पर प्रोत्साहन
पात्रता और शर्तें
सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी लेन-देन बैंकिंग माध्यम से होने चाहिए। नकद भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रकार, नीति पूरी तरह पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य होगी।
आवेदन प्रक्रिया
नीति के तहत आवेदन की प्रक्रिया सरल और सीधी है, ताकि नए उद्यमी आसानी से अपनी पात्रता साबित कर सकें और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।
अपील और निरीक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की अवधि में सभी योग्य आवेदनों पर लागू होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्टार्टअप को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लाभ मिले।
नीति से मिलने वाले लाभ
सरकार की यह पहल सरल, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू की जाएगी। यह नीति न केवल स्टार्टअप्स को मदद करेगी बल्कि राज्य के तकनीकी और सामाजिक विकास में भी योगदान देगी।
FAQ
- इस नीति के तहत स्टार्टअप को क्या लाभ मिलेगा?
पात्र स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक का अनुदान, सीड फंड सहायता, किराया अनुदान और निवेश/प्रौद्योगिकी पर प्रोत्साहन मिलेगा। - स्टार्टअप को पात्र बनने के लिए क्या शर्तें हैं?
स्टार्टअप का डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित या संचालित होनी चाहिए। - रोजगार सृजन की क्या सीमा है?
स्टार्टअप को अनुदान पाने के लिए कम से कम 10 स्थायी रोजगार सृजित करने होंगे, जिसमें राज्य के मूल निवासी कर्मचारी शामिल हों। - आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?
स्टार्टअप्स को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का मूल्यांकन राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति करेगी। - अपील और निरीक्षण का प्रावधान क्या है?
जिला स्तर के निर्णयों के खिलाफ संचालक, उद्योग और विभाग के सचिव के समक्ष अपील की जा सकती है। समय-समय पर स्टार्टअप्स का निरीक्षण भी होगा।
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