GP सिंह फिर IPS अफसर, गृह मंत्रालय ने जारी किया बहाली का आदेश
Kanak Durga Jha | Dec 12, 2024, 16:59 IST
GP Singh again order for reinstatement IPS officer
GP Singh Reinstatement IPS Cfficer : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है।
GP Singh Reinstatement IPS Cfficer : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है।
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बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए।
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गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
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गृह मंत्रालय का आदेश जारी
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गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
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FAQ
- गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह के निलंबन के खिलाफ क्या कदम उठाए?
CAT के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने पहले इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया। - जीपी सिंह किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें कब सेवानिवृत्त किया गया था?
जीपी सिंह 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें गृह मंत्रालय के आदेश के तहत 20 जुलाई 2023 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, जिसे CAT और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खारिज कर दिया गया।
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