2018 रेप केस मामले में स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। मामले में मोहाली की एक अदालत ने फैसला सुनाया है। बजिंदर सिंह को धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराए जाने के बाद 42 वर्षीय पादरी को पटियाला जेल ले जाया गया।
बिलाईगढ़ से कांग्रेस विधायक हैं कविता प्राण लहरे BJP ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर बिलाईगढ़ से कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इसमें कविता प्राण लहरे बजिंदर सिंह को दंडवत प्रणाम करती नजर आ रही हैं। विधायक बनने का श्रेय बजिंदर सिंह को देती दिख रही हैं।
पादरी बजिंदर सिंह रेप केस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।रेप केस का मामला सामने आने के बाद एक बलात्कारी को प्रणाम करने के आरोप में BJP ने कविता प्राण लहरे को माफी मांगने के लिए कहा। मामले में BJP ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस के पप्पाजी तो बलात्कारी निकले।
2018 रेप केस में स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को क्या सजा दी गई है?
2018 रेप केस में स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का कौन सा वीडियो वायरल हुआ है?
कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह बजिंदर सिंह को दंडवत प्रणाम करती नजर आ रही हैं और विधायक बनने का श्रेय उसे दे रही हैं।
BJP ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे से क्या मांग की?
BJP ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे से बलात्कारी को प्रणाम करने के आरोप में माफी मांगने की मांग की है।