बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश : शिक्षाकर्मियों की पेंशन के लिए बनेगी नीति
Aishwarya Dwivedi | Jun 23, 2026, 22:43 IST
हाई कोर्ट शिक्षक-कर्मी पेंशन नीति
बिलासपुर हाई कोर्ट ने शिक्षाकर्मियों की पेंशन पात्रता मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने सरकार को पुरानी सेवा अवधि जोड़कर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
यह पूरा मामला शिक्षक एल.बी. संवर्ग की पेंशन से जुड़ा हुआ है। शिक्षक अपनी पेंशन पात्रता के लिए सेवा अवधि की गणना की मांग कर रहे थे। सरकार इसके खिलाफ कोर्ट गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
क्या था शिक्षकों का विवाद?
नियमों के अनुसार पेंशन के लिए 10 वर्ष की शासकीय सेवा जरूरी है। सरकार इन कर्मचारियों की सेवा की गणना 2018 से कर रही थी। इस नियम से वे साल 2028 से पहले पेंशन के पात्र नहीं हो रहे थे। शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे। वे अपनी पुरानी सेवा को भी जोड़ने की मांग कर रहे थे।
सिंगल बेंच का पुराना आदेश
मर्ज होने से पहले की लंबी सेवा को सरकार खारिज नहीं कर सकती। राज्य सरकार को समानता के सिद्धांतों के तहत नीति बनानी चाहिए। सरकार तय करे कि पूर्व सेवा को पेंशन के लिए किस हद तक गिना जाए। इसी आदेश को सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।
डिवीजन बेंच की सख्त टिप्पणी
डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच ने कोई नीति नहीं बदली थी। उसने केवल सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से न्यायसंगत है। सरकार को इस पर सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।
बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही
शासन स्तर पर एक स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश जारी होना चाहिए। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने सरकार को एक 'आदर्श नियोक्ता' की तरह काम करने का अवसर दिया था।
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