हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : सौतेली मां की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते तीनों बेटे
Umeshwari Baghel | Aug 30, 2026, 16:29 IST
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 77 साल की संतानहीन विधवा महिला को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि सौतेली मां होने से भरण-पोषण का हक खत्म नहीं होता। तीन सौतेले बेटों को अब हर महीने कुल 9 हजार रुपये देने होंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- सौतेली मां को भी हक, बेटों को देना होगा खर्च
- 77 साल की मां के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- सौतेला रिश्ता नहीं बनेगा जिम्मेदारी से बचने की वजह
- तीन बेटों को हर महीने देने होंगे 9 हजार रुपये
- हाईकोर्ट बोला, अकेली मां को नहीं छोड़ सकते बेटे
अदालत के आदेश के मुताबिक तीनों बेटों को सितंबर 2026 से हर महीने 3-3 हजार रुपये देने होंगे। यानी महिला को कुल 9 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
पति की मौत के बाद बदले हालात
महिला ने अदालत में बताया कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। उसके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है। फिलहाल वह अपनी विधवा बेटी के साथ रहकर जीवन गुजार रही है।
बेटों की परवरिश का दिया हवाला
महिला ने यह भी कहा कि बेटे परिवार की जमीन से होने वाली आय का फायदा उठा रहे हैं। उसने अपनी बात के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी अदालत में पेश किए थे।
बेटों ने नहीं दिया जवाब
हाईकोर्ट ने पलटा पुराना फैसला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
अब हर महीने देना होगा खर्च
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