अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई: कलेक्टर-एसपी के निर्देश पर कई वाहन जब्त,50 हजार का जुर्माना ठोका

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रेत और गिट्टी के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है।

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Harrison Masih
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मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 8 और 9 जुलाई को अवैध रेत और गिट्टी के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। झगराखंड, तेन्दुदंड और भल्लौर क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए 6 वाहन जब्त किए गए हैं, जो बिना अनुमति के रेत-गिट्टी का परिवहन कर रहे थे।

 

लगातार प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध रेत-गिट्टी का खनन-परिवहन कर रहे हैं। जिले में कलेक्टर और एसपी मिलकर अवैध खनन-परिवहन पर लगाम लगाने लगाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। 

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अवैध परिवहन में लगे 6 वाहन जब्त

संयुक्त टीम ने हसदेव और हसिया नदी क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान झगराखंड क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर, भल्लौर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर को अवैध परिवहन करते पाया गया। जब्त किए गए वाहनों में से 1 ट्रैक्टर को कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। शेष 5 वाहन झगराखंड थाना में सुरक्षार्थ रखे गए हैं।

इन सभी वाहनों पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।

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शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना

इसके अतिरिक्त, ग्राम बिछियाटोला में शिशुपाल पनिका के नाम से स्वीकृत खनिज रेत अस्थायी भंडारण अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर भी सख्त कार्रवाई की गई। संबंधित व्यक्ति पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह राशि खनिज मद में जमा कराई गई है।

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रेत खनन पर NGT का सख्त नियम

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस नियम के बावजूद कई जगहों पर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतें सामने आ रही थीं।

जिला प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की है और भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की बात कही है।

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प्रशासन का संदेश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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