आईपीएस डांगी केस में गृह सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस, पीड़िता ने की ये मांग
Harrison Masih | Aug 12, 2026, 18:40 IST
आईपीएस रतनलाल डांगी केस
निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव सहित से तत्काल जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता महिला ने महिला वरिष्ठ IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।
समझें क्या है पूरा मामला...
पीड़ित महिला ने एडवोकेट अभिषेक पांडेय के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अलावा एक अन्य याचिका में कथित अवैध संपत्ति की जांच और आरोप सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्तगी की भी मांग की गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से तत्काल जवाब मांगा है।
योग सिखाने के दौरान हुई थी पहचान
शुरुआत में दोनों के बीच ऑनलाइन योग क्लास के दौरान सामान्य बातचीत होती थी। महिला के आरोप के मुताबिक कुछ महीनों बाद अधिकारी ने वीडियो कॉल पर कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें करनी शुरू कर दीं।
विरोध करने पर मिली धमकी, आरोप
यह पूरा आरोप अभी सिर्फ याचिका में दर्ज बयान है, जिसकी अदालत में जांच होनी बाकी है।
जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल
उनका कहना है कि इनमें से एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी, खासकर महिला IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।
एक जांच अधिकारी पर पहले से चल रहा है अलग मामला
वकील के मुताबिक दोनों जांचकर्ता आईपीएस अधिकारी इस मामले में पीड़िता के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि रतनलाल डांगी के निलंबन के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी जारी नहीं किया गया है।
आपत्ति के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
इसी वजह से याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
हाईकोर्ट ने मांगा तत्काल जवाब
केस की अगली सुनवाई 31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी।
अब आगे क्या
यह मामला अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सभी आरोप अभी सिर्फ याचिका के स्तर पर हैं।
FAQ
- IPS रतनलाल डांगी पर क्या आरोप हैं?
एक महिला ने आरोप लगाया है कि योग क्लास के दौरान हुई पहचान के बाद डांगी ने वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकतें कीं। विरोध करने पर महिला और उनके परिवार को धमकी देने का भी आरोप है। - रतनलाल डांगी मामले में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव सहित अन्य पक्षकारों से तत्काल जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी।
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