जिस लड़के पर लगाया रेप केस, उसी से जेल में रचाई शादी, जगदलपुर में अनोखा मामला

Harrison Masih | Jul 25, 2026, 19:17 IST
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जगदलपुर जेल में शादी 2026
जगदलपुर जेल में शादी 2026

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां रेप केस में जेल में बंद आरोपी युवक ने कोर्ट की अनुमति से जेल में उसी युवती से शादी कर ली, जिसने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

समझें क्या है पूरा मामला

बस्तर जिले में एक युवती ने जिस युवक के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था, बाद में उसी से शादी कर ली। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ने जगदलपुर सेंट्रल जेल में सात फेरे लिए। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन युवक के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद युवती ने FIR दर्ज कराई और SC/ST एक्ट के तहत युवक जेल गया। सात महीने बाद कोर्ट की अनुमति से दोनों की शादी जेल परिसर में ही कराई गई।

मामला परपा थाना क्षेत्र के राजूर गांव का है। यह शादी पूरे बस्तर संभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है।

शादी की रस्में पूरी होते ही युवक को वापस जेल भेज दिया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकेगी।

पेट्रोल पंप पर हुई थी दोस्ती

जानकारी के मुताबिक ममता कुमारी (बदला हुआ नाम) और सुरेश सेठिया जगदलपुर के एक पेट्रोल पंप पर साथ काम करते थे। युवती के मुताबिक इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई।

दोनों लंबे समय तक रिश्ते में रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ने शादी करने की बात भी की थी।

शादी से इनकार के बाद दर्ज हुई FIR

युवती का कहना है कि सुरेश ने उससे लव मैरिज का वादा किया था। लेकिन बाद में पारिवारिक कारणों और सामाजिक दबाव के चलते युवक ने शादी से इनकार कर दिया।

इससे नाराज होकर युवती ने परपा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया गया।

जगदलपुर जेल में शादी
जगदलपुर जेल में शादी


जेल में रहते हुए भी बनी रही मुलाकात

SC/ST एक्ट लगने की वजह से युवक पिछले सात महीने से जेल में बंद था। इस दौरान युवती उससे मिलने भी जाती रही।

युवती के मुताबिक उसने जेल में रहते हुए सुरेश से तीन बार मुलाकात की थी। इसी दौरान परिवार वालों ने उन पर सुरेश पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया।

युवती बोली, इज्जत डाउन हो गई थी

ममता ने बताया कि पहले सुरेश उसके पीछे पड़ गए थे कि वह उससे प्यार करते हैं। लेकिन घरवालों की वजह से बाद में शादी से मना कर दिया गया।

उनके मुताबिक इस वजह से समाज में उनकी इज्जत डाउन हो गई थी और वे घर से निकलने लायक भी नहीं रह गई थीं। इसी वजह से उन्होंने थाने में FIR दर्ज कराई थी। बाद में उन्होंने वकील की मदद ली और पूरे मामले को कानूनी रूप से सुलझाया।

जगदलपुर जेल में शादी
जगदलपुर जेल में शादी


युवक बोला, समझौता कर लिया

सुरेश सेठिया के मुताबिक परिवार वाले शादी के लिए नहीं माने तो ममता ने FIR करा दी थी। उनका कहना है कि सात महीने जेल में रहने के दौरान वह उनसे मिलने भी आती रहीं।

सुरेश के मुताबिक SC/ST एक्ट लगने के बाद अगर केस नहीं सुलझता, तो उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती थी। उनके मुताबिक ममता ने ही वकील किया और पूरे मामले को सुलझाया, जिसके बाद उन्होंने समझौता कर लिया।

कोर्ट में लगाई थी अर्जी

युवती ने अदालत में आवेदन देकर बताया था कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं। उसने कोर्ट से शादी की अनुमति मांगी थी।

युवती ने कोर्ट को यह भी बताया कि अब दोनों आपसी सहमति से वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहते हैं। अदालत ने अर्जी और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद पुलिस और जेल प्रशासन को शादी कराने के निर्देश दिए।

सलाखों के बीच लिए सात फेरे

कोर्ट के निर्देश के बाद जेल प्रशासन ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कीं। जेल परिसर में नियमों के तहत मंडप सजाया गया।

सुरेश और ममता ने वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए और एक-दूसरे को जीवनसाथी के तौर पर स्वीकार किया। समारोह में जेल अधिकारी, पुलिसकर्मी, वकील और दोनों पक्षों के परिजन मौजूद रहे। शादी में एक पुलिस जवान ने कन्यादान की रस्म भी निभाई।

वकील और जेल अधीक्षक ने क्या कहा

वकील अवधेश झा के मुताबिक पीड़िता और अभियुक्त दोनों ने कोर्ट में संयुक्त रूप से विवाह के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) ने जेल नियमावली के तहत शादी कराने का आदेश दिया। दोनों बालिग हैं।

जेल अधीक्षक एस.एल. नायर के मुताबिक जगदलपुर केंद्रीय जेल में शादी का यह पहला मामला है। उनके अनुसार युवक ने खुद शादी की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कोर्ट में आवेदन दिया गया।

शादी के बाद फिर जेल भेजा गया दूल्हा

शादी की सभी रस्में पूरी होते ही सुरेश को वापस जेल भेज दिया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकेगी।

यह मामला प्रेम, कानून और न्यायिक प्रक्रिया के एक अनोखे संगम के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में केस की आगे की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।

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