विधायक बालेश्वर साहू पर 42 लाख की ठगी का आरोप,किसान की शिकायत पर MLA के खिलाफ FIR दर्ज

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर बड़ा आरोप लगा है। किसान ने दावा किया कि विधायक और उनके सहयोगी ने लोन दिलाने के नाम पर उससे 42 लाख रुपए ठग लिए। फर्जी चेक और खातों से वर्षों तक रकम निकाली जाती रही।

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Harrison Masih
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Janjgir Champa. छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू (MLA Baleshwar Sahu) और उनके सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने किसान को लोन दिलाने का झांसा देकर उससे करीब 42 लाख 78 हजार रुपए की ठगी की। यह मामला चांपा थाना क्षेत्र का है।

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किसान का आरोप

शिकायतकर्ता किसान राजकुमार शर्मा (निवासी-सरवानी गांव) ने पुलिस को बताया कि साल 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू, जो उस वक्त बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे, और गौतम राठौर, जो उस समय विक्रेता के पद पर काम कर रहे थे, दोनों ने मिलकर उसे किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा दिया।

किसान के मुताबिक, इसी बहाने उनसे 10 ब्लैंक चेक लिए गए और एचडीएफसी बैंक में दो नए खाते खुलवाए गए। बाद में इन चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर धीरे-धीरे किसान के खातों से रुपए निकाले गए।

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ऐसे हुआ धोखाधड़ी का खुलासा

पहली बार 15 जनवरी 2015 को 51 हजार रुपए की निकासी की गई। इसके बाद रकम धीरे-धीरे बढ़ती गई और कुल 42.78 लाख रुपए हड़प लिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि 7.5 लाख रुपए बालेश्वर साहू की पत्नी आशा साहू के खाते में ट्रांसफर कराए गए। 2020 में किसान को तब सच्चाई का पता चला जब एचडीएफसी बैंक चांपा से कॉल आया और निकासी की पुष्टि मांगी गई।

किसान ने तुरंत बैंक से डिटेल निकाला और जब धोखाधड़ी सामने आई तो उसने बालेश्वर साहू से शिकायत की। उस समय विधायक ने 6 महीने में ब्याज समेत रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में पैसे लौटाने से इंकार कर दिया। आरोप है कि गौतम राठौर ने रकम को चुनावी खर्च बताया और दोनों टालमटोल करने लगे।

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पुलिस की जांच

शिकायत पर चांपा पुलिस ने सख्त जांच शुरू की। किसान, उसकी पत्नी और मां के बयान दर्ज किए गए। सहकारी बैंक के 5 कर्मचारियों और अन्य गवाहों के बयान भी लिए गए। जांच में सामने आया कि 24 जनवरी 2020 को की गई निकासी पर्ची में बालेश्वर साहू का मोबाइल नंबर दर्ज था, जिससे उनकी संलिप्तता साबित हुई। सभी दस्तावेजों और बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

धाराओं के तहत केस दर्ज

चांपा पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू और सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ निम्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है –

  • धारा 420 (धोखाधड़ी)
  • धारा 468 (कागजातों की जालसाजी)
  • धारा 267 (सरकारी दस्तावेज का गलत इस्तेमाल)
  • धारा 34 (साझा अपराध)

MLA ने की 42 लाख की ठगी: ऐसे समझें मामला

1. आरोप की शुरुआत
जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी पर किसान से 42.78 लाख की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है।

2. फर्जी चेक का खेल
किसान से 10 ब्लैंक चेक लिए गए और इनके जरिए फर्जी तरीके से खातों से रकम निकाली गई।

3. रकम का ट्रांसफर
निकासी धीरे-धीरे बढ़ी और 7.5 लाख रुपए विधायक की पत्नी के खाते में भी ट्रांसफर किए गए।

4. सच्चाई का खुलासा
साल 2020 में बैंक कॉल से किसान को पता चला, और तभी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

5. पुलिस की कार्रवाई
चांपा पुलिस ने धारा 420, 468, 267 और 34 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की।

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पुलिस का बयान

एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही, मामले में उस समय के बैंक कर्मचारी और अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। यह मामला न सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी का है बल्कि इसमें सत्ता और पद के दुरुपयोग के आरोप भी जुड़े हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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