/sootr/media/media_files/2026/01/14/jaijaipur-mla-baleshwar-sahu-released-on-bail-fraud-case-2026-01-14-17-27-43.jpg)
NEWS IN SHORT
- जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिला जेल से रिहा किया गया।
- रिहाई के दौरान जेल परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ और जोरदार स्वागत हुआ।
- विधायक बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की पुस्तक लेकर जेल से बाहर आए।
- किसान से 42.78 लाख रूपए की धोखाधड़ी का मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- विधायक ने आरोपों को फर्जी बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया।
NEWS IN DETAIL
कोर्ट से जमानत, जिला जेल से रिहाई
किसान से धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को अदालत से जमानत मिलने के बाद आज जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों ने गाजे-बाजे और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया।
ये खबर भी पढ़ें... कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू भेजे गए जेल, जानिए क्या है पूरा मामला…
समर्थकों की उमड़ी भीड़
रिहाई के मौके पर पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल समेत सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। जेल परिसर पूरी तरह समर्थकों से भरा नजर आया।
अंबेडकर की तस्वीर और संविधान के साथ संदेश
बालेश्वर साहू जेल से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बाहर आए। इसके बाद उन्होंने संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर कहा— “सत्यमेव जयते। मुझे किसान बनकर एक फर्जी मामले में फंसाया गया।”
विधायक का बड़ा बयान
कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि किसान राजकुमार शर्मा ने राज्य सरकार पर दबाव बनाकर साजिश रची। उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास पर रहेगा।
पहले जमानत याचिका हुई थी खारिज
इससे पहले CJM कोर्ट ने रेगुलर बेल खारिज करते हुए विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। बाद में उच्च स्तर पर जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी।
ये खबर भी पढ़ें... कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, पड़ोसी को गोली मारने की धमकी देने का आरोप
Sootr Knowledge
- IPC की धारा 420 धोखाधड़ी से संबंधित है।
- धारा 467, 468, 471 फर्जी दस्तावेज और जालसाजी से जुड़ी हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।
- सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले अक्सर जांच के दायरे में रहते हैं।
- विधायक रहते हुए आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है।
Sootr Alert
- जमानत मिलने का मतलब दोषमुक्त होना नहीं है।
- मामले की कानूनी सुनवाई अभी जारी है।
- जांच और ट्रायल के दौरान नए सबूत सामने आ सकते हैं।
IMP FACTS
- आरोपी: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू
- मामला: किसान से 42.78 लाख की कथित ठगी
- थाना: चांपा, जिला जांजगीर-चांपा
- आरोपित अवधि: 2015–2020
- केस दर्ज: IPC 420, 467, 468, 471, 34
ये खबर भी पढ़ें... कांग्रेस विधायक की इच्छा रह गई अधूरी, मैहर में ही बनेगा कलेक्टोरेट भवन
आगे क्या
- मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत पेश किए जाएंगे।
- अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों पर अदालत फैसला सुनाएगी।
निष्कर्ष
जमानत के साथ भले ही विधायक बालेश्वर साहू जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन धोखाधड़ी का मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई यह तय करेगी कि आरोप सही हैं या सियासी साजिश। फिलहाल रिहाई ने इस मामले को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us
/filters:format(webp)/sootr/media/media_files/2026/01/14/mla-baleshwar-sahu-released-2026-01-14-17-29-51.jpg)