जशपुर मर्डर केस : पति की हत्या कर मुंबई भाग रही कातिल पत्नी को उम्रकैद
Umeshwari Baghel | Jul 30, 2026, 22:11 IST
जशपुर की कातिल पत्नी को मिली उम्रकैद
जशपुर के भिंजपुर गांव में पति की हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने वाली पत्नी मंगरीता बाई को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विवाद के बाद उसने पति की हत्या की थी और शव ठिकाने लगाने की कोशिश में मुंबई भाग रही थी। पुलिस ने उसे रास्ते में गिरफ्तार किया था।
समझें क्या है पूरा मामला
- पति की हत्या कर सूटकेस में छिपाई लाश, पत्नी को उम्रकैद
- सूटकेस में मिला पति का शव, पत्नी को कोर्ट ने दी सजा
- हत्या के बाद मुंबई भाग रही थी पत्नी, रास्ते में पकड़ी गई
- जशपुर हत्याकांड में पत्नी दोषी, कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद फैसला
- विवाद के बाद पति की हत्या, सबूत मिटाने पर भी सजा
विवाद के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम
कुछ समय बाद वह वापस अपने गांव लौटी। इसी दौरान 7 नवंबर 2025 की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की वजह महिला के एक रिश्तेदार के साथ कथित संबंधों को लेकर बताई गई थी।
विवाद बढ़ने पर मंगरीता बाई ने घर में रखे मसाला पीसने वाले पत्थर से पति संतोष भगत के सिर पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने और ज्यादा खून बहने से संतोष की मौके पर ही मौत हो गई।
शव को सूटकेस में छिपाने की कोशिश
पुलिस जांच में सामने आया कि महिला शव को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाने की योजना बना रही थी। हालांकि शव भारी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद उसने घर को बाहर से बंद किया और मुंबई जाने के इरादे से रायगढ़ की ओर निकल गई।
परिजनों की सूचना पर खुला पूरा मामला
रास्ते में पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार
कोर्ट ने नहीं दिखाई नरमी
कोर्ट ने बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य मिटाने के अपराध में बीएनएस की धारा 238 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के गंभीर और जघन्य अपराधों में किसी तरह की नरमी समाज और न्याय दोनों के हित में उचित नहीं है।
FAQ
- पति की हत्या का मामला कहां का है?
यह मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव का है। यहां पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा था। - पत्नी ने पति की हत्या कैसे की थी?
पुलिस जांच के अनुसार विवाद के दौरान पत्नी ने मसाला पीसने वाले पत्थर से पति के सिर पर हमला किया था। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। - कोर्ट ने आरोपी पत्नी को क्या सजा सुनाई है?
कुनकुरी के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में पत्नी मंगरीता बाई को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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