पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद, हाईकोर्ट ने कहा- मरता व्यक्ति झूठ नहीं बोलता
Harrison Masih | Apr 09, 2026, 15:23 IST
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कबीरधाम में पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पति की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने मृत्युपूर्व बयान को विश्वसनीय मानते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।
NEWS IN SHORT
- कबीरधाम में पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की अपील खारिज।
- आरोपी ने पत्नी पर केरोसीन डालकर आग लगा दी थी।
- पीड़िता ने तालाब में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई।
- हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
- मरते समय दिया गया बयान दोषसिद्धि का मजबूत आधार होता है।
NEWS IN DETAIL
पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की अपील खारिज
चरित्र पर शक के चलते की थी वारदात
घर में बंद कर लगाई आग
मृत्युपूर्व बयान बना अहम सबूत
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर सजा बरकरार रखी
पड़ोसियों की गवाही और फोरेंसिक साक्ष्य भी बने आधार
तमाशबीन बना रहा आरोपी पति
आगे क्या
निष्कर्ष
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